दिल्ली : भारत में आज झुग्गियों में रहने वालो की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं, बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली में रेलवे लाइन के पास बनीं लगभग 40 हजार से भी ज्यादा झुग्गियों को लेकर हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला लिया जाना था, परंतु, केंद्र सरकार ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को झुग्गियों को न हटाने की बात कहते हुए झुग्गी वासियों को दी बड़ी राहत प्रदान की है।
नहीं हटाया जाएगा झुग्गियों को :
दरअसल, दिल्ली में रेल की पटरियों के पास बनी करीबन 48,000 झुग्गियों को अभी नहीं हटाया जाएगा। इस बाते में केंद्र सरकार की और से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। सरकार का कहना है कि, सरकार शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर करेगी इसके बाद इस मामले पर चार हफ्तों में कोई न कोई हल निकाला जाएगा, तब तक के लिए झुग्गियों को नहीं हटाया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चार हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना :
बताते चलें, इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि, 'केंद्र को दिल्ली में रेल की पटरियों के पास से 48,000 झुग्गियों को हटाने पर अभी फैसला करना है। किसी को भी नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि फैसला रेलवे, दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय के सलाह मशविरे से होगा।'
दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश :
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड कर झुग्गी वासियों के खिलाफ होने वाली कार्यवाही को चार हफ्तों तक टालते हुए किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए हैं।
झुग्गी वासियों के पास है आधार कार्ड और राशन कार्ड :
खबरों के अनुसार, दिल्ली के नारायणा विहार, आजादपुर शकूर बस्ती, मायापुरी, श्रीनिवासपुरी, आनंद पर्बत और ओखला में मौजूद झुग्गियों में लगभग 2,40,000 लोग रहते हैं। इस मामले में उत्तर रेलवे द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया था कि, रेल की पटरियों के पास जितनी भी झुग्गियां बनी है इन सभी में बिजली का कनेक्शन है और यह सभी पटरियों को साफ सुथरा रखने में बाधक बन रही हैं। इतना ही नहीं इन झुग्गी वासियों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड भी है।
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