कश्मीर में 4G नेटवर्क संबंधी मामले पर केंद्र अपना पक्ष रखे: SC
राज एक्सप्रेस। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस (COVID-19) वैश्विक महामारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए जम्मू- कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने संबंधी याचिकाओं पर आज यानि मंगलवार को कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एन. वी. रमन, आर. सुभाष रेड्डी एवं बी. आर. गवई की पीठ ने तीन याचिकाओं की संयुक्ति सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से अगले 26 अप्रैल तक अपना विस्तृत पक्ष रखने को कहा है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की हैं।
याचिकाओं में फाउंडेशन फ़ॉर मीडिया प्रोफेशनल शोएब कुरैशी और जम्मू- कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शामिल हैं।
सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति एन. वी. रमन ने कहा कि संभवतः इस मामले पर जम्मू- कश्मीर उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है और नोटिस भी जारी किया है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने केवल 4G इंटरनेट सेवा की उपलब्धता का जिक्र किया है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने आगे की सुनवाई जारी रखी।
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