हाइलाइट्स-
राबड़ी देवी और उनकी बेटियों को मिली राहत।
कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दी।
बिहार, पटना। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले मामले में लालू परिवार को आज शुक्रवार को राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव की पेशी हुई। कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दी। कोर्ट अब 28 फरवरी को आरोपियों की नियमित जमानत पर सुनवाई करेगी।
बता दें कि, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। कोर्ट अब 28 फरवरी को आरोपियों की नियमित जमानत पर सुनवाई करेगी। विशेष कोर्ट (धन शोधन निवारण अधिनियम) ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत के बाद बिहार की लालू परिवार के कई सदस्यों को समन किया था। इसमें लालू यादव की पत्नी राबड़ी, उनकी बेटियां मीशा और हेमा शामिल थीं।
जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8 जनवरी, 2024 को पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत अमित कत्याल, राबड़ी देवी, मिशा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और दो कंपनियों मेसर्स ए के इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स ए बी एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दाखिल की थी।
आपको बता दें कि, कोर्ट ने इस मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए राबड़ी देवी, हेमा यादव, मीसा भारती, अमित काटयाल, हृदयनंद चौधरी और अन्य को 9 फरवरी यानी आज कोर्ट में पेश होने को कहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करते हुए हाल ही में 4751 पेज की चार्जशीट फाइल की थी।
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