नवनीत राणा और रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट से मिली जमानत
नवनीत राणा और रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट से मिली जमानतSocial Media

नवनीत राणा और रवि राणा को दी बड़ी राहत, मुंबई सेशंस कोर्ट से मिली जमानत

हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) मामले में सेशन्स कोर्ट से बुधवार को अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जमानत मिल गई है।
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राज एक्सप्रेस। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) मामले में सेशन्स कोर्ट से बुधवार को अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जमानत मिल गई है। राणा दंपत्ति को जमानत मिलने के बाद अमरावती में उनके घर पर खुशी का माहौल है।

कोर्ट ने रखी कई शर्तें:

बता दें कि, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है। कोर्ट ने जमानत देते हुए दंपति के लिए कई शर्तें भी रखी हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार, राणा दंपति मीडिया से बात नहीं कर सकते। सबूतों के साथ छेड़-छाड़ नहीं कर सकते, कोर्ट ने यह भी हिदायत दी कि, दंपति दोबारा ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे। इसके अलावा पुलिस उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस देगी, जिसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस देने जाना होगा।

हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट ने 2 मई को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत पूरा ऑर्डर नहीं लिखवा सकी थी। इस कारण फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जानकारी के लिए बता दें कि, सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने पिछले महीने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, हालांकि बाद में दोनों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना को रद्द कर दिया था। शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने राणा के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया था। शनिवार को इस मामले में दोनों पक्ष के वकीलों ने जमानत अर्जी पर अपनी दलीलें पूरी की थीं।

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