राज एक्सप्रेस। उच्चतम न्यायालय ने वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के विवादित कंटेंट को हटाने संबंधी याचिका पर निर्माता एवं अमेजन प्राइम वीडियो से गुरुवार को जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुजीत कुमार सिंह की याचिका की संक्षिप्त सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, एक्सेल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अमेज़न प्राइम वीडियो को नोटिस जारी किये। वकील विनय कुमार दास के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि इस वेब सीरीज में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की गलत छवि दिखायी गयी है।
याचिका के अनुसार, मिर्जापुर का सांस्कृतिक मूल्य काफी समृद्ध है, लेकिन 2018 में एक्सेल एंटरटेनमेंट ने नौ एपिसोड के मिर्जापुर नाम से एक वेब सीरीज लॉन्च की, जिसमें उन्होंने मिर्जापुर को अवैध गतिविधियों वाला शहर दिखाया है, जो जिले की छवि खराब करता है। न्यायालय ने इसे लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज निर्माताओं से जवाब मांगा है।
याचिका में कहा गया है कि यह मिर्जापुर की लगभग 30 लाख आबादी और समृद्ध संस्कृति का अपमान है। याचिका में कहा गया है कि सरकार को किसी शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों के खराब चित्रण पर रोक लगाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश बनाने चाहिए। मिर्जापुर एक ऐसी जगह है जहां गंगा नदी विन्ध्य रेंज से मिलती है।
इससे पहले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में वेब सीरीज के निर्माता और'अमेजन प्राइम' के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक अरविन्द चतुर्वेदी नाम के शख्स द्वारा मामला दर्ज कराया गया है।
डिस्क्लेमर : यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। इसमें राज एक्सप्रेस द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है।
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