जूही चावला की 5G संबंधी याचिका HC ने की खारिज, 20 लाख का लगाया जुर्माना

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5G से संबंधित याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज करने के साथ ही 20 लाख का जुर्माना लगाया है।
Delhi High Court dismisses Juhi Chawla 5G petition
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बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री जूही चावला ने हाल ही में भारत में 5जी लागू करने के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। 5G नेटवर्क के रेडिएशन से होने वाले नुकसान को लेकर अभिनेत्री जूही चावला की इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। अभिनेत्री जूही चावला द्वारा दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और साथ ही 20 लाख का जुर्माना लगाया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कही यह बात:

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि, याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि याचिका को पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था, इसी वजह से लिंक सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने कहा कि, अभिनेत्री जूही चावला ने अदालत की कार्यवाही का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया।

हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि, कोर्ट की पिछली सुनवाई के दौरान तेज-तेज आवाज में गाना गाने वाले शख्स के खिलाफ भी कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने इसके साथ ही अभिनेत्री जूही चावला के वकील को यह भी निर्देश दिया है कि, वह इस मामले में नियमों के साथ से जो कोर्ट फीस बनती है वह भी कोर्ट में जमा करें, क्योंकि मुकदमा दायर करते हुए जो कोर्ट फीस जमा की गई थी, वह नियमों के हिसाब से काफी कम थी।

अभिनेत्री जूही चावला ने इसलिए उठाया था मुद्दा:

गौरतलब है कि, इससे पहले हाई कोर्ट ने भारत में 5जी टेक्‍नॉलाजी पर क्रियान्‍वयन के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने इसमें नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर इस प्रौद्योगिकी के विकिरण के प्रभाव संबंधी मुद्दों को उठाया था।

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