काला हिरण शिकार मामले में मंगलवार को अभिनेता सलमान खान को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन सलमान अदालत में नहीं पहुंचे। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई के दौरान जोधपुर की एक अदालत ने अभिनेता सलमान खान को पेशी से छूट प्रदान की गई है। सलमान खान ने अपनी वकील की ओर से कोर्ट में मंगलवार को जिला एवं सेशन जिला जज राघवेंद्र काछवाल की कोर्ट में तय सुनवाई में हाजरी माफी की अर्जी लगाई थी।
अगले महीने होगी अगली सुनवाई:
बता दें कि, कोरोना वायरस के संक्रमण से सलमान खान की जान को खतरा बताते हुए, उनके वकील अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट से हाजरी माफी लेने में सफल रहे, लेकिन कोर्ट ने आगामी सुनवाई में पेशी के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 16 जनवरी को कोर्ट में फिर होने वाली सुनवाई में सलमान खान को आवश्यक रूप से पेश होने के आदेश दिये हैं।
मंगलवार को आवेदन पेश करने वाले खान के वकील एचएम सारस्वत ने कहा, "हमने अदालत से प्रार्थना की है कि, जोधपुर और मुंबई में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सुनवाई के लिए मुंबई से जोधपुर की यात्रा करना अभिनेता के लिए जोखिम भरा हो सकता है। हमारी दलील के आधार पर अदालत ने पेशी से छूट को स्वीकृति प्रदान की।"
ये है मामला:
दरअसल, 22 साल पहले यानी अक्टूबर 1998 में सलमान खान के ऊपर जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। पिछले कई वर्षों से इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस दौरान सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं इस मामले में आरोपी अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया था।
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