सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर 3 लाख का जुर्माना लगाया: 2 हफ्तों में जमा करना होगा; कहा- आपने अदालत को गुमराह किया
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समय रैना (फाइल फोटो)
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉमेडियन समय रैना पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि समय रैना ने अदालत को गलत बयान देकर गुमराह किया और अदालत के पहले के आदेशों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने ये रकम दो हफ्ते में जमा करने का आदेश दिया है।
पहले कोर्ट ने रैना पर 10 लाख का जुर्माना लगाया था। हालांकि, रैना के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इसे 3 लाख कर दिया। कोर्ट ने कहा- अगर अगली सुनवाई तक संतोषजनक जवाब नहीं तो 3 की जगह जुर्माने को 30 लाख कर दिया जाएगा।
दरअसल, ये मामला इंडियाज गॉट लेटेंट में विवादित टिप्पणियों से जुड़ा है। इन टिप्पणियों को लेकर समय रैना, कंटेंट क्रिएटर्स रणवीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी के खिलाफ कई जगहों पर FIR दर्ज कराई गई थी। गिरफ्तारी से राहत और सभी FIRs को क्लब करने की मांग को लेकर रणवीर और आशीष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।
SMA फाउंडेशन की याचिका पर भी सुनवाई कर रहा कोर्ट
इसके अलावा एक याचिका क्योर SMA फाउंडेशन ने भी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं पर सुनवाई चल रही है। फाउंडेशन का आरोप है कि समय रैना और शो में शामिल कुछ अन्य कॉमेडियंस ने दिव्यांग व्यक्तियों और Spinal Muscular Atrophy जैसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाया। उनका कहना है कि इस तरह का कंटेंट दिव्यांग लोगों की गरिमा और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
SMA पीड़ितों से नहीं मिले समय रैना- याचिकाकर्ता
सुनवाई के दौरान SMA फाउंडेशन की ओर से पेश वकील अपराजिता सिंह ने बताया कि समय रैना ने कोर्ट के सामने दिए गए आश्वासनों के बावजूद स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित व्यक्तियों से संपर्क करने में विफल रहे। उन्होंने बताया- समय रैना शो कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्होंने SMA फाउंडेशन या पीड़ित लोगों से संपर्क नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि वह किस तरह के यूथ आइकन हैं।
'रैना ने कोर्ट की कार्यवाही का मजाक उड़ाया'
उधर, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी समय रैना के व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने रैना के हाल के शो में उनके बयान का जिक्र करते हुए कहा कि समय ने कोर्ट की कार्यवाही का मजाक उड़ाया। तुषार मेहता ने कहा- हाल ही में समय ने एक नया शो शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अब शुरुआत में वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्होंने पिछली सीरीज में नहीं किया था। वे नींबू-मिर्च लटकाते हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था।
तुषार मेहता ने कहा- शुरुआत में वे कोर्ट में ये शिकायत नहीं करने जा रहे थे। लेकिन ये जानकर कि रैना ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, इसके बाद उन्होंने ये मुद्दा कोर्ट के सामने उठाया।
कोर्ट ने रैना पर 3 लाख का जुर्माना लगाया
इस पर समय रैना के वकील ने कहा- ऐसा नहीं है कि अहंकार की वजह से रैना ने फाउंडेशन से संपर्क नहीं किया। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- कुछ लोगों को लगता है कि वे विदेश में रहकर भारतीय कानूनों से बच जाएंगे।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस जे.वी मोहना की बेंच ने रैना को दो हफ्तों में 3 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। पहले कोर्ट ने रैना पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही, हालांकि, समय के वकील की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह रकम घटाकर 3 लाख रुपए कर दी।

