प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, पत्नि और प्रेमी को हुई आजीवन कारावास की सजा

झाबुआ: रालु के शव को खेत में पेड़ के नीचे फेंक दिया, बाद फरियादी ने थाने पर गांव के बादल भूरिया को साथ लेकर सूचना दी। फरियादी की सूचना पर धारा 302, 201 भा.दं.वि. का अपराध कायम कर विवेचना में लिया।
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फोटोः सांकेतिक राज एक्सप्रेस संवाददाता।
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झाबुआ, मध्य प्रदेश। जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ती साहब, जिला एवं सत्र न्यारयाधीश, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा अभियुक्त गण कालीबाई एवं हुरसिंह को धारा 302/34 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्डा से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्री के.एस. मुवेल, उप-संचालक (अभियोजन) द्वारा एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनिषा मुवेल द्वारा विशेष सहयोग रहा, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।

घटना 12 मई 2020 को फरियादी ने रिपोर्ट की, कि मेरा भाई रालु सिंगाडिया गुजरात मजदूरी करने गया था, जो करीबन 2 माह पहले घर पर अपने बच्चों के साथ वापस आ गया था। फरियादी ने बताया कि घटना के अगले दिन करीबन सुबह 6 बजे रालु की पत्नी काली ने आकर बताया कि आपके भाई रालु को रात में कोई उठाकर ले गया है।

फिर फरियादी, फरियादी का भाई खुशाल, धुलिया, फरियादी के पिता मकन एवं फरियादी के काका टिटु ढूँढने लगे तो इतने में फरियादी की बहन रुपली ने बताया कि उसे बहू काली ने बताया था कि पांगला को खेत तरफ ढूँढो, तो पांगला के खेत तरफ ढूँढने गई थी तो रुपाली ने देखा कि पांगला के खेत में, खाखरे के पेड़ के नीचे मृतक रालु की लाश पड़ी थी, जो केवल बनियान पहने था उसके गले में चोट व गुप्तांगों में भी चोट के निशान थे व नाक से भी खून निकल रहा था। फिर हम सभी मौके पर गये और देखा कि फरियादी के भाई रालु का शव मृत अवस्था में पांगला के खेत में, खाखरे के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था।

उसके गले में चोट लगकर गला दबाने के निशान थे व खून भी निकल रहा था। फिर हम सभी फरियादी के भाई रालु के घर पर गये व आस-पास देखा तो रालु जहां बाहर सोता था, वहां खून दिखाई दिया फरियादी के भाई रालु की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला दबाकर, गले में चोट पहुंचाकर एवं गुप्तांगों में गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या की है व रालु के शव को पांगला के खेत में खाखरे के पेड़ के नीचे फेंक दिया।

बाद फरियादी ने थाने पर गांव के बादल भूरिया को साथ लेकर सूचना की। फरियादी की सूचना पर धारा 302, 201 भा.दं.वि. का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपिया मृतक की पत्नी कालीबाई व आरोपी हुरसिंह का आपस में प्रेम संबंध होने की बात का पता मृतक रालु को चल गया था, जिस कारण आरोपिया कालीबाई जो मृतक रालु की पत्नीस थी, ने अपने प्रेमी हुरसिंह के साथ मिलकर रालु की हत्या कर दी व उसकी लाश को पास में ही पांगला की बीड़ में फेंक दिया।

दिनांक 17 मई 2020 को पुलिस थाना मेघनगर द्वारा आरोपिया कालीबाई व आरोपी हुरसिंह को गिरफ्तार किया गया व उनसे घटना के संबंध में पूछताछ करते आरोपिया कालीबाई के द्वारा बताया कि मेरे व आरोपी हुरसिंह के प्रेम संबंधों के बारे में मेरे पति रालु को पता चल गया था। जिस कारण मैंने अपने प्रेमी हुरसिंह को बड़ौदा से बुलवाया व हुरसिंह अपनी मोटर साईकिल से बड़ौदा से आया व घटना की रात को मैंने व हुरसिंह ने नायलॉन की रस्सीे से मेरे पति रालु का गला हुरसिंह ने दबाया व मैंने रालु के गुप्तां गों (काया) को खींच दिया, जिससे मेरे पति रालु की मौत हो गई।

बाद मैंने व हुरसिंह ने रालु की लाश को पांगला की बीड़ में फेंक दिया व हुरसिंह वहां से अपनी मोटर साईकिल से वापस रात में ही बड़ौदा चला गया, आरोपीगणों को न्याफयालय में पेश कर जेल भेजा गया। अपराध गंभीर प्रकृति का होने से उक्तल अपराध को जघन्य चिह्नित कर सनसनीखेज घोषित किया गया था।

अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यासयालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्याययालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ताय साहब, जिला एवं सत्र न्या्याधीश, झाबुआ, द्वारा आरोपीगण को आज दिनांक को दोषी पाते हुए निर्णय पारित कर अभियुक्तगण कालीबाई पति रालु निवासी नवापाड़ा एवं हुरसिंह पिता बदहिंग चरपोटा निवासी झापादरा को धारा 302, 34 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्डद से दंडित किया गया।

अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ताय साहब, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ, द्वारा आरोपीगण को आज दिनांक को दोषी पाते हुए निर्णय पारित कर अभियुक्तगण कालीबाई पति रालु निवासी नवापाड़ा एवं हुरसिंह पिता बदहिंग चरपोटा निवासी झापादरा को धारा 302, 34 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्डद से दंडित किया गया।

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