व्यापम घोटाला- अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता

ग्वालियर, मध्य प्रदेश : विशेष सत्र न्यायालय ने व्यापमं महाघोटाले के आरोपी एक सॉल्वर की अग्रिम जमानत के आवेदन को शुक्रवार को निरस्त कर दिया है।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता
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ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अपराध की गंभीरता को देखते हुए सॉल्वर को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। यह कहते हुए विशेष सत्र न्यायालय ने व्यापमं महाघोटाले के आरोपी एक सॉल्वर की अग्रिम जमानत के आवेदन को शुक्रवार को निरस्त कर दिया है।

न्यायालय ने जमानत आवेदन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उसे परेशान करने के लिए मिथ्या केस दर्ज किया गया है। अभियोजन का केस दृढ़ आधारों पर आधारित है लिहाजा अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

यह है पूरा मामला :

व्यापमं ने वर्ष 2009 में पीएमटी परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें रतिभान सिंह निवासी भूरचूनी धाता, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश सॉल्वर के रुप में आया था। उसने सहआरोपी की जगह पर सॉल्वर के रुप में परीक्षा दी और उसे पीएमटी पास कराई। झांसी रोड थाना पुलिस ने व्यापमं घोटाले के खुलासे के समय सॉल्वर, परीक्षार्थी, मीडिएटर के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सुपुर्द कर दी गई। सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज कर अतिरिक्त जांच की। रतिभान सिंह पर व्यापम फर्जीवाड़े का केस दर्ज है। इसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है, लेकिन वह सीबीआई के सामने नहीं आ रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए रतिभान ने अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया। अपने जमानत आवेदन में उसकी ओर से तर्क दिया गया कि उसकी समाज में प्रतिष्ठा है, यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सामाजिक छवि को नुकसान होगा, उसके खिलाफ सीबीआई के पाश कोई साक्ष्य नहीं है, उसे झूठा फंसाया गया है, अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह सभी शर्तों का पालन करेगा। सीबीआई ने जमानत आवेदन का विरोध किया है। यह लंबे समय से फरार चल रहा है। इसलिए जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

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