भोपाल : प्यारे मियां को आज पेश किया जाएगा अदालत में

भोपाल, मध्य प्रदेश : विशेष न्यायाधीश ने को गुरुवार को सुबह 11 बजे जिला अदालत में हाजिर रखने के निर्देश दिए।
प्यारे मियां को आज पेश किया जाएगा अदालत में
प्यारे मियां को आज पेश किया जाएगा अदालत मेंSyed Dabeer- RE
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भोपाल, मध्य प्रदेश। पत्रकार प्‍यारे मियां के यौन शोषण की शिकार पीड़ित नाबालिग ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट उपेंद्र कुमार सिंह की अदालत में अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि घटना वाली रात उनके साथ पुलिस ने मारपीट की थी और उसे एवं अन्य लड़कियों को 24 घंटें तक रातीबड़ थाना में बैठाए रखा था। मामले की सहआरोपी स्वीटी विश्वकर्मा के वकील यावर खान ने पीड़ित बच्ची से उसके बयान पर जिरह कर सवाल पूछे। यावर ने बताया कि उनके एक सवाल के जवाब में पीड़िता ने स्वीकार किया कि घटना वाली रात उनके साथ पुलिस ने मारपीट की थी और उसे एवं अन्य लड़कियों को 24 घंटें तक रातीबड़ थाना में बैठाए रखा था।

गवाही को स्थगित रखे जाने के प्यारे मियां के अर्जी को विशेष न्यायाधीश उपेंद्र कुमार सिंह ने निरस्त कर दिया। अदालत में प्यारे के वकील हरीश मेहता ने अर्जी पेश कर कहा कि प्यारे मियां के खिलाफ भोपाल और इंदौर में चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में कराए जाने की अपील हाईकोर्ट में की गई है, इसलिए फिलहाल गवाही को स्थगित रखा जाए। जिला लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने गवाही स्थगित करने का आदेश नहीं दिया है। राजपूत ने कहा कि नाबालिग पीड़िताओं के मामले के संबंध में पॉक्सो एक्ट में यह प्रावधान है कि आरोप तय होने के 30 दिन के अंदर गवाहों के बयान दर्ज कर समय सीमा में प्रकरण का निराकरण किया जाए। आरोपी प्यारे मियां की ओर से विधि विरूद्ध मामले को लंबित रखने के लिये अर्जियां पेश की जा रही हैं इसलिए इन्हें निरस्त किया जाए। विशेष न्यायाधीश उपेंद्र कुमार सिंह ने प्यारे मियां के वकील के आवेदन को निरस्त कर दिया। वहीं विशेष न्यायाधीश ने प्यारे मियां को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रखने के संबंध में हरीश मेहता द्वारा पेश किए गए आवेदन को मंजूर कर जबलपुर जेल के अधीक्षक और एसपी को प्यारे मियां को गुरुवार को सुबह 11 बजे जिला अदालत में हाजिर रखने के निर्देश दिए।

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