जबलपुर : नकली कीटनाशक व उर्वरक के मामले में पुलिस का शिकंजा

जबलपुर, मध्य प्रदेश : नकली कीटनाशक एवं नकली उर्वरक बनाने के लिये उपयोग में लाये जाने वाले रॉ मटेरियल (करीब दो करोड़ रुपये कीमत) को क्राईम ब्रांच ने खजरी खिरिया बाईपास अमर कृषि फार्म से पकड़ा था।
नकली कीटनाशक व उर्वरक के मामले में पुलिस का शिकंजा
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जबलपुर, मध्य प्रदेश। नकली कीटनाशक एवं नकली उर्वरक बनाने के लिये उपयोग में लाये जाने वाले रॉ मटेरियल (करीब दो करोड़ रुपये कीमत) को क्राईम ब्रांच ने खजरी खिरिया बाईपास अमर कृषि फार्म से पकड़ा था। उक्त मामले में मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इंदौर के कांक्षी एग्रो प्रालि. के दूसरे डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में पुलिस ने मयंक खत्री निवासी बीटी तिराहा एवं भाई महेश खत्री को अभिरक्षा में लेकर सघन पूछताछ की गई थी। जिन्होंने जानकारी दी थी कि जबलपुर सहित अन्य कई जिलों के कई कृषि केन्द्रों में उपरोक्त निर्मित नकली उर्वरक एवं नकली कीट नाशक दवाईयॉ सप्लाई करना स्वीकार किया था।

मुख्य आरोपी मयंक खत्री पिता राजकुमार खत्री निवासी 1185 वीटी कम्पाउन्ड थाना गढा जिला जबलपुर ने पूछताछ किए जाने पर करीब 09 ड्रम नकली कीटनाशक व उर्वरक कांक्षी एग्रो प्रालिमि. के डायरेक्टर फूलसिंह लोधी को बेचना बताया था। पतासाजी करते हुये तत्काल कांक्षी एग्रो प्रालि. का ग्रीनसिटी माढ़ोताल अंतर्गत गोदाम सीलबंद किया गया था। 27 दिसंबर एसडीएम अधारताल श्री ऋषभ जैन एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी रश्मि परसाई की टीम के द्वारा थाना माढोताल पुलिस की उपस्थिति में सील किए गए गोदाम को चैक किया गया कांक्षी एग्रो प्रा. लिमि. इंदौर द्वारा राजेश कुमार विश्वकर्मा एवं फूल सिंह लोधी को इस कम्पनी का डायरेक्टर रजिस्टर्ड किया गया है साथ ही निरीक्षण के दौरान जांच करने पर निम्न अनियमित्ताएं मेसर्स कांक्षी एग्रो प्रालिमि इंदौर ब्राच जबलपुर द्वारा वैध अनुज्ञप्ति के बिना कीटनाशक औषधियों एवं उर्वरकों का क्रय, विक्रय, भण्डारण, व्यापार करना तथा आवासी भवन में उर्वरकों मिक्सिंग, मिसब्रांडिंग कर ब्रांडेड कम्पनियों का लेबल लगाकर विक्रय करना पाया गया। धमाका, हरियाली, ब्रांडनेम, एवं अन्य पैकिंग मटेरियल के रैपर एवं ड्रम में काला घोल, अनेक प्लास्टिक की बाटलों में बिना लेवल की सामग्री कीमत लगभग 35 से 40 लाख रूपये की पायी गयी। जिस पर पुलिस ने कांक्षी एग्रो प्रा.लि. के डायरेक्टर राजेश कुमार विश्वकर्मा तथा फूलसिंह लोधी के विरूद्ध कीटनाशक अधिनियम की धारा एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा का उल्लंघन पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आरोपी राजेश कुमार विश्वकर्मा को अभिरक्षा में लेते हुये पूछताछ कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है । उल्लेखनीय है कि फूलसिंह लोधी पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है।

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