Indore : विवाहिताओं पर अत्याचार के तीन मामले, दहेज नहीं तो हाथ पैर बांधकर किया अननेचुरल सेक्स
इंदौर, मध्यप्रदेश। एरोड्रम पुलिस ने नव विवाहिता की शिकायत पर पति, सास-ससुर और ननद के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में पति ने तो बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी। दहेज नहीं लाने पर उसने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर प्राइवेट पार्ट पर हमला कर उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया और धमकी दी कि यदि तुम पिता से पैसा नहीं लाओगी तो इसी तरह पीड़ा भोगनी पड़ेगी।
क्या है मामला :
पुलिस के मुताबिक सुदामा नगर में रहने वाली नव विवाहिता के बयान पर अलग-अलग धाराओं मे केस दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मेरी शादी जुलाई 2021 में रूपेश से हुई थी। रूपेश निजी कंपनी में इंजीनियर है। शादी में मेरे पिता ने 10 लाख रुपए कीमत की कार दी थी। महंगे इलेक्ट्रिक आइटम सहित कई सामान दहेज में दिया। शादी के एक माह बाद ही सास और ननद विवाद करने लगी। वे सोने का हार मांग रही थी। पति को विवाद की बात बताई तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे पिता को पता चलने पर उन्होंने मेरी सास और ननद दोनों को अलग-अलग सोने के हार लाकर दिए। कुछ दिन बाद ससुर ने मुझसे कहा कि घर में फर्नीचर बनवाना है, अपने पिता से कहकर पैसा लाओ। मेरा खाना-पीना बंद कर दिया। पति रूपेश ने मेरे हाथ-पैर पलंग से बांध दिए। मेरे प्राइवेट पार्ट पर मारा। फिर अननेचुरल सेक्स किया। ऐसा उसने कई बार किया। कहने लगा जब तक पैसे नहीं लाओगी ऐसे ही अननेचुरल सेक्स करूंगा।
बैंककर्मी महिला से मांगे 50 लाख और कार :
एक अन्य दहेज प्रताड़ना के मामले में बैंककर्मी महिला से दहेज में 50 लाख रूपए और कार की मांग को लेकर केस दर्ज किया गया है। महिला थाना पुलिस ने बताया कि रेखा पति कपिल देव शर्मा निवासी स्कीम नंबर 78 विजय नगर की रिपोर्ट पर इसके पति कपिल देव शर्मा, राजबाला शर्मा, ओमप्रकाश शर्मा और बिंदु शर्मा निवासी हिंसार हरियाणा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला ने बताया कि उसकी शादी 29 अक्टूबर 2009 को हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही दहेज प्रताड़ना का सिलसिला शुरु हो गया। ससुराल वाले बार-बार 50 लाख और कार की मांग कर रहे थे। मैंने कहा कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है तो मेरे साथ मारपीट शुरु हो गई। कई दिनों तक पीड़ा भोगने के बाद महिला पुलिस की शरण में पहुंची और केस दर्ज करवाया।
दस लाख के साथ ही मांगी नई कार :
महिला थाना पुलिस के मुताबिक प्रीति पति अरविंद धाकड़ निवासी मेघदूत नगर की शिकायत पर पति अरविंद पिता सरदार सिंह धाकड़, सास गुलाब बाई, ससुर सरदार सिंह धाकड़, देवर शैलेंद्र धाकड़ और काका ससुर रमेश धाकड़ निवासी गांव सलैय्या बरेली जिला रायसेन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 16 जून 2014 को हुई थी। शादी में मां और भाई ने जेवर, गृहस्थी का सामान और नकद पांच लाख रूपए के साथ अल्टो कार दी थी। शादी के बाद कुछ दिन ससुराल में रही फिर पति के साथ इंदौर में किराए के मकान में रहने लगी थी। पति से मुझे एक बेटी (4) है। शादी के 15 दिन बाद से ही पति परेशान करने लगा। डेढ़ साल इंदौर में रहे फिर पति ने नौकरी छोड़ दी। हम फिर ससुराल सलैय्या रहने चले गए। वहां पति सास, ससुर देवर और काका ससुर ने कहा कि मायके से 10 लाख रूपए और पुरानी कार के बदले नई कार लाकर दो, नहीं तो यहां रहने नहीं देंगे। मना करने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
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