इंदौर, मध्यप्रदेश। प्रदेश में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला जहां लगातार जारी है वहीं अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है जिन मामलों पर लंबी प्रक्रिया के बाद ही न्याय मिल पाता है इस बीच ही 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को घटना के दो साल बाद कोर्ट ने 10 साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर बताते चलें कि, दुष्कर्म की यह घटना बीते दो साल पहले 8 मार्च 2019 की है, जहां महावर नगर में रहने वाला विष्णु तिवारी 4 साल की मासूम को बहला कर एक सुनसान जगह ले गया। वहा जब बच्ची के लापता होने पर तलाश की तो मधुबन कॉलोनी के पास अंधेरे में आरोपी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था जहां लोगों ने आरोपी को पीटकर पुलिस के हवाले किया।
अब कोर्ट ने सुनाई मामले में सजा
इस संबंध में बताते चलें कि, अन्नपूर्णा पुलिस थाने ने आरोपी को गिरफ्त में लेने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। जिसके बाद मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जिसमे कोर्ट ने मामले के दो साल बाद अब आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लंबे इंतजार बाद बच्ची को इंसाफ मिला है।
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