EPFO पोर्टल पर एग्जिट डेट नहीं है तो क्या होगा: फंड ट्रांसफर अटक जाएगा, गलत तारीख से भी दिक्कत हो सकती है; जानें सॉल्यूशन
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EPFO UAN-लिंक्ड मेंबर अकाउंट के जरिए डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा देता है। (AI इमेज)
बिजनेस डेस्क। नौकरी छोड़ने पर एक कर्मचारी को काफी पेपरवर्क करना होता है। इसमें एक अहम और बहुत जरूरी हिस्सा EPF (एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड) से जुड़ा भी होता है। कई बार कर्मचारी उम्मीद करते हैं कि एम्प्लॉयर (कंपनी) EPFO पोर्टल पर आपके नौकरी छोड़ने की तारीख (डेट ऑफ एग्जिट) अपडेट कर देंगे। अगर ये डेट दर्ज नहीं है या गलत दर्ज है, तो आपके पुराने PF अकाउंट को नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर करने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही नई कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के दौरान भी परेशानी हो सकती है।
हालांकि, अच्छी बात ये है कि एलिजिबल मेंबर को इस करेक्शन के लिए हमेशा अपने पुराने एम्प्लॉयर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) UAN-लिंक्ड मेंबर अकाउंट के जरिए डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा देता है।
सबसे पहले इन कंडीशंस को चेक करें
एक्जिट डेट अपडेट करने से पहले पक्का कर लें कि आप जरूरी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO मेंबर्स को नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद ही ये तारीख अपडेट करने की परमिशन देता है। अपडेट की गई एक्जिट डेट उसी महीने की होनी चाहिए जिस महीने में आखिरी बार कंपनी ने आपके PF अकाउंट में कॉन्ट्रिब्यूशन जमा किया हो।
इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपके पास आधार से लिंक एक एक्टिवेटेड UAN होना चाहिए। OTP-बेस्ड वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का एक्सेस भी होना चाहिए।

ऑनलाइन प्रोसेस न हो तो क्या कर सकते हैं
अगर आपके एम्प्लॉयर ने पहले ही कोई तारीख डाल दी है, तो अगर वह तारीख गलत हो, तो भी दूसरी तारीख यूं ही न डालें। कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी सैलरी स्लिप, रिलीविंग लेटर या नौकरी से जुड़े दूसरे रिकॉर्ड्स देख लें। वहीं अगर ऑनलाइन फैसिलिटी से जरूरी सुधार नहीं हो पा रहा है, तो आपको मदद के लिए अपने पुराने एम्प्लॉयर से संपर्क करना होगा। अगर वे कुछ दिनों या हफ्तों में कोई जवाब नहीं देते हैं, तो आपके पास EPFO ग्रीवेंस मैकेनिज्म के जरिए शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन भी है।

