दिल्ली, भारत। भगोड़ा घोषित किए गए शराब कारोबारी और किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या की खबर आज फिर चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज अवमानना के मामले में दोषी करार विजय माल्या को क्या सजा दी जानी है, इसका ऐलान कर विजय माल्या की मुसीबत बढ़ा दी है। इस दौरान कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाने के साथ ही जेल की सजा सुनाई है।
4 माह की जेल की सजा एवं 2000 लगाया जुर्माना :
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक ऋण धोखाधड़ी के आरोपी और भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के अवमानना केस पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस यूयू ललित, एस रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई कर उन्हें 4 माह की जेल की सजा सुनाई है एवं 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
4 हफ्ते में चुकाएं 40 मिलियल डॉलर :
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को ये आदेश भी दिया है कि, ''विजय माल्या को चार सप्ताह के अंदर ब्याज के साथ 4 करोड़ (40 मिलियन डालर) जमा करें। ऐसा न करने पर उनकी संपत्तियों को कुर्क कर दिया जाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों के अफसर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे'''
अवमानना के मामले में दोषी करार है विजय माल्या :
बताते चलें कि, विजय माल्या को साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में दोषी करार दिया था। उन्हें SBI के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ द्वारा दायर एक मामले में अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन अमरीकी डालर हस्तांतरित करने का दोषी पाया गया था, लेकिन सजा नहीं हो पाई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उनको सजा सुना दी है।
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