उत्तर प्रदेश। कई बार महिलाएं, दिव्यांग या थर्ड जेंडर खुद का छोटा-मोटा बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने पर विचार करते है, पर आर्थिक मदद न मिलने के चलते वो अपने विचारों का त्याग कर देते है। ऐसे लोगों के विचारों को ध्यान में रख कर और उनका सम्मान करते हुए ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की महिलाओं, दिव्यांगों और थर्ड-जेंडर के लिए एक नई स्टार्टअप पॉलिसी शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत सरकार ऐसे लोगो को स्टार्टप शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देगी।
स्टार्टप शुरू करने के लिए आर्थिक मदद :
दरअसल, योगी सरकार ने एक नई पालिसी शुरू की है जिसके तहत सरकार UP की महिलाओं, दिव्यांगों और थर्ड-जेंडर को किसी भी प्रकार का स्टार्टअप शुरू करने के लिए 50% सहूलियत के तौर पर प्रदान करेगी। प्रदेश की स्टार्टअप नीति के तहत नए स्टार्टअप को इंक्यूबेटर की अतिरिक्त सुविधा भी दी जाएगी। इतना ही नहीं इस इंक्यूबेशन सेंटर की 25% सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित की जाया करेंगी। बता दें, इंक्यूबेटर उस स्थान को कहते हैं, जहां अपना काम शुरू करने के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हों।
एक साल तक 15 हजार रुपये प्रतिमाह :
बता दें योगी सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी के तहत किसी को भी नया स्टार्टअप शुरु करने के लिए 5 लाख रुपये की प्रारंभिक पूंजी दी जाती है। लेकिन सरकार द्वारा पेश की गई नई पालिसी के तहत सिर्फ महिलाओं, दिव्यांगों और थर्ड-जेंडर के लिए स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 7.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। बता दें, सरकार द्वारा हर एक इंक्यूबेटर में 10 स्टार्टअप को एक साल तक 15 हजार रुपये प्रतिमाह निर्वहन भत्ता के रूप में दिया जाया करेगा। वहीं, यदि यह स्टार्टअप किसी महिला ने शुरू किया है तो उसे यह रकम बढ़कर 22750 रूपये मिलेंगे।
महिलाओं को ज्यादा पूंजी :
सरकार की इस नई योजना के तहत सिर्फ पूंजी का लाभ ही नहीं बल्कि स्टार्टअप में लगने वाली पूंजी भी महिलाओं को ज्यादा मिलेगी। स्टार्टअप के लिए यह राशि मुहैया करने के लिए सरकार ने इसे तीन हिस्सों में बाटा है, जिसके आधार पर यह दी जाएगी। हालांकि, इस राशि के वितरण के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। ठीक इसी प्रकार अतिरिक्त सुविधाएं दिव्यांग और थर्ड जेंडर को भी दी जाएगी।
पुरुष को भी मिलेगी मदद :
बताते चलें, इस योजना के तहत ऐसे पुरुषो को भी स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलेगी जो अपने यहां 50 फीसदी से ज्यादा महिलाएं, थर्ड जेण्डर या दिव्यांग को काम पर रखेंगे। इसके अलावा यदि कोई महिला, दिव्यांग या थर्ड जेण्डर सह संस्थापक भी हैं तो भी वे अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।
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