परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों के लिए जारी किया फिटनेस सबंधी ड्रॉफ्ट का नियम

बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए परिवहन मंत्रालय कई तरह के उपाय करता है। इसी कड़ी में परिवहन मंत्रालय ने एक और कदम उठाते हुए पुराने वाहनों के लिए फिटनेस सबंधी ड्रॉफ्ट का एक नया नियम जारी किया है।
परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों के लिए जारी किया  फिटनेस सबंधी ड्रॉफ्ट का नियम
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राज एक्सप्रेस। आज देश में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार कई तरह के उपाय करने में लगी है। इसी कड़ी में सरकार ने अब तक कई कदम उठा चुकी है और अब एक और अहम कदम उठाने जा रही है। इस कदम के तहत सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों के लिए फिटनेस सबंधी ड्रॉफ्ट का एक नया नियम जारी किया है। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है।

परिवहन मंत्रालय ने जारी किया ड्रॉफ्ट :

दरअसल, आज देश में वाहनों के फिटनेस का ध्यान रखना नहीं एक जरूरी काम हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुरानी गाड़ियों के लिए फिटनेस से जुड़ा एक ड्रॉफ्ट नियम जारी किया है। जिसको लेकर मंत्रालय ने एक ड्रॉफ्ट नोटीफिकेशन भी जारी किया है। इस नोटीफिकेशन के माध्यम से सभी पक्षों से 30 दिन में आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। इस वाहनों के फिटनेस के तहत सड़क पर चलने वाली पुरानी गाड़ी या किसी के पास कोई पुरानी गाड़ी है तो उनको अब विंड शील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना जरूरी कर दिया गया है। इस फिटनेस सर्टिफिकेट की एक वेलिडिटी भी तय की जाएगी और कितने पुराने वाहन के लिए यह निर्धारित किया जाएगा। उसके लिए भी नियम बनाए जाएंगे।

कुछ ऐसा तय किया गया है फॉर्मेट :

बताते चलें, नए नियम के तहत जिन पुरानी गाड़ियों पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाया जाएगा। उसके फॉर्मेट को विंड शील्ड पर लगाना जरूरी होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के तहत तय किया गया फ़्रॉमेट दो प्रकार से डिजाइन किया गया है। एक भारी वाहनों के लिए अलग और दूसरा छोटे वाहनों के लिए अलग। इसके अलावा भारी, मझोले और छोटे माल वाहन यानी की पैसेंजर वाहनों पर ये सर्टिफिकेट विंड शील्ड पर बाएं तरफ लगाया जाएगा। इन वाहनों को अपनी गाड़ियों की विंड शील्ड पर नीले बैकग्राउंड पर, पीले रंग से लिखना होगा। इस फॉर्मेट में फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता लिखी होगी जो कुछ इस फॉर्मेट में होगी -

  • DDMMYYYY लिखी होनी चाहिए

  • नीचे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए।

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