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अजय सिंह पर लटकी तलवार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 22 सितंबर तक 12.45 करोड़ रु. अदा करो या जेल जाओ

सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को क्रेडिट सुइस केस में 12.45 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्हें 22 सितंबर तक का समय दिया गया है।
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राज एक्सप्रेस । सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को क्रेडिट सुइस केस में 12.45 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। यह राशि जमा करने के लिए उन्हें 22 सितंबर तक का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर वह इस राशि का भुगतान नहीं करते, तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस मामले में 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अजय सिंह के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। कोर्ट फाइलिंग के मुताबिक, अजय सिंह ने जान-बूझकर सहमति की शर्तों को स्वीकार नहीं किया। साथ ही उन्होंने 199.25 करोड़ रुपए का भुगतान कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं किया।

बर्दाश्त नहीं की जाएगी आदेश की अनदेखी

सु्प्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने 2015 के क्रेडिट सुइस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है। इसमें काफी विलंब हो चुका है, अब हमें कठोर स्टेप लेने होंगे। अदालत ने कहा अदालत को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर स्पाइसजेट बंद हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अजय सिंह को सहमति की शर्तों को मानना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अजय सिंह को हर सुनवाई में मौजूद रहने का आदेश दिया है।

क्रेडिट सुइस व स्पाइस जेट में हुआ था करार

स्विट्जरलैंड की कंपनी एसआरटी टेक्निक्स (क्रेडिट सुइस) के साथ स्पाइस जेट ने साल 2011 में विमान इंजन के मेंटेनेंस के लिए 10 साल का करार किया था। 2013 में क्रेडिट सुइस ने स्पाइसजेट पर समय पर पेमेंट नहीं करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पाइसजेट को 2021 तक बंद करने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका

हाइकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ स्पाइसजेट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दोनों पक्षों को आपसी सहमती से सुलझाने को कहा था। मई 2022 में क्रेडिट सुइस और एयरलाइन के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत स्पाइसजेट को एडवांस पेमेंट और बकाया पेमेंट के रूप में 199 करोड़ रुपए क्रेडिट सुइस को एक निश्चित समय के भीतर देने को कहा गया था ।

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