RBI Action : जब भी कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक या संस्था के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। RBI चाहे तो जुर्माना भी लगा सकता है, साथ ही उसकी सेवाएं और लाइसेंस रद्द करने जैसे कदम भी उठा सकता है। RBI कई बैंकों के खिलाफ इस तरह के कदम उठा चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि, भारत के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की कमान RBI के हाथों में ही होती है और वह जब चाहे तब बैंकों से जुड़ा कोई भी फैसला ले सकता है। वहीं, अब RBI ने 'अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (Amazon Pay India Private Limited) के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगा दिया है।
RBI ने लगाया जुर्माना :
दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सभी बैंकों और ऐसी सभी संस्थाओं पर नियंत्रण रखता है, जहां वित्तीय कार्य होते हैं। इन सभी के लिए कई नियम निर्धारित किये गए हैं। जिनका पालन न होने या किसी अन्य कारण के चलते RBI उन पर जुर्माना लगाता है। RBI ने 'Amazon Pay' पर KYC (नो योर कस्टमर) से जुड़े निर्देशों का पालन न करने पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इस मामले में रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि, 'पेमेंट एंड सिस्टम्स सेटलमेंट एक्ट, 2007 के सेक्शन 30 के तहत जुर्माना लगाया गया है।' इतना ही नहीं RBI ने इस मामले में कंपनी को एक नोटिस भी जारी किया है।
RBI का कंपनी को नोटिस :
RBI ने नोटिस जारी कर 'Amazon Pay' कंपनी से पूछा है कि, 'निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए? हालांकि,. कंपनी की तरफ से उत्तर मिला जिस पर RBI ने विचार किया और विचार करने के बाद ही मॉनेटरी पेनल्टी लगाने का फैसला लिया। जानकारी के लिए बता दें, 'Amazon Pay' ई-कॉमर्स कंपनी Amazon India की भारत में इस्तेमाल होने वाली एक UPI सर्विस है। हालांकि, Amazon की UPI मार्केट में हिस्सेदारी काफी कम है। इसलिए यह अब तक भारत के UPI मार्केट में Phonpe जैसी एप को टक्कर नहीं दे पाई है। बता दें, मार्केट में सबसे ज्यादा यानी 49% हिस्सेदारी Phonpe की ही है।
अन्य एप्स की हिस्सेदारी :
Phonpe की हिस्सेदारी - 49%
Google Pay (Gpay) की हिस्सेदारी - 11%
Paytm की हिस्सेदारी -1.8%
WhatsApp, Amazon Pay और बैंकिंग ऐप की हिस्सेदारी - 3.5%
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