ED ने Xiaomi India पर लगाए आरोप किए खारिज, 5551 करोड़ रुपये की जब्ती का मामला

पिछले दिनों ऐसी खबर सामने आई थी कि, भारत की एक बड़ी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Xiaomi India का फंड जब्त कर लिया था। हालांकि, अब ED ने अब इन आरोपों को खारिज कर दिया है।
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राज एक्सप्रेस। पिछले कुछ समय से चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी (Xiaomi India) ने भारत में काफी नाम कमाया है। जिसके चलते आज भारत में भी Xiaomi की पूछ परख काफी ज्यादा हो गई है। क्योंकि, आज Xiaomi का स्मार्टफोन भारत के हर घर में आपको मिल ही जाएगा। Xiaomi India कंपनी ने भारत में अपना कारोबार का विस्तार करने का मन बनाया था तभाी खबर सामने आई कि, भारत की एक बड़ी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Xiaomi India का फंड जब्त कर लिया था। हालांकि, अब ED ने अब इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

ED ने ख़ारिज किये Xiaomi India के आरोप :

दरअसल, पिछले दिनों यह खबर सामने आई थी कि, भारत की बड़ी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चीन की बहुचर्चित मोबाइल निर्माता कंपनी Xiaomi कंपनी का फंड कानून के उल्लंघन के चलते जब्त कर लिया है, लेकिन अब शनिवार 7 मई को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Xiaomi India पर लगाए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इस मामले में Xiaomi India ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपनी सफाई में कहा था कि, 'कंपनी के अधिकारियों के बयान दबाव में दर्ज करवाए गए हैं और बेंगलूरु में ED के जांचकर्ताओं से पूछताछ के दौरान कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को मारपीट के अलावा दबाव बनाकर उन्हें धमकाया भी गया था।

ED की सफाई :

Xiaomi India द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में दिए गए बयान पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी सफाई दी है कि, 'ED एक पेशेवर एजेंसी है जो कामकाजी नैतिकता का पूरा ध्यान रखती है और कंपनी के अधिकारियों को किसी भी वक्त धमकाया नहीं गया और न ही उन पर दबाव बनाया गया। कंपनी द्वारा दिए गए अधिकारियों पर दबाव बनाने वाले बयान के मुताबिक यह आरोप पूरी तरह गलत है। Xiaomi India के अधिकारियों ने ED के समक्ष और फेमा कानून के तहत बयान अपनी मर्जी से दर्ज करवाए थे।'

क्या था मामला :

बतातें चलें, Xiaomi India चीनी कंपनी Xiaomi की भारतीय यूनिट है और उस पर पिछले महीने ED ने बैंक खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपये की राशि को भारत के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) नियमों का उल्लंघन करने के मामले में जब्त कर लिया था। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ED के इस आदेश पर इस हफ्ते रोक लगा दी है।

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