ऑनलाइन गेमिंग नियमों में संशोधन अधिसूचित : जुए, सट्टेबाजी पर लगेगी रोक
नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग और सरकार के कामकाज को लेकर झूठी एवं गुमराह करने वाली सूचनाओं के प्रसार से संबंधित आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधनों की अधिसूचना जारी की।
आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को यहां इस अधिसूचना के संबंध में संवाददाताओं से बातचीत कहा कि नियमों इन संशोधनों का मकसद इंटरनेट को खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह बनाना है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी व जुएबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी।
राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज और सरकार के कामकाज से संबंधित झूठी व भ्रामक सूचना को लेकर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पर ज्यादा सम्यक तत्परता लागू करना है।
मंत्री ने कहा कि हम भारत के ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम को कई अरब डॉलर के उद्योग में विस्तारित और विकसित होते देख रहे हैं और 2025-26 तक भारत के एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए यह एक अहम उत्प्रेरक बन सकता है, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुएबाजी पर प्रतिबंध काफी स्पष्ट है।
उन्होंने बताया कि बच्चों के माता-पिता, स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्रों, गेमर्स और गेमिंग उद्योग संगठनों, बाल अधिकार निकायों सहित अनेक हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन संशोधनों का मसौदा तैयार किया गया है।
मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार सरकार ने (व्यवसाय का आवंटन नियम), 1961 के तहत पिछले साल 23 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को ऑनलाइन गेमिंग नियमों से संबंधित मामला आवंटित किया गया था। मंत्रालय ने एक पखवाड़े के भीतर आईटी नियमों में संशोधन का मसौदा तैयार किया और उसे इस साल 2 जनवरी को परामर्श के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया। मंत्रालय द्वारा हितधारकों के साथ परामर्श के लिए 11, 17 जनवरी और 16 फरवरी 2023 को बैठकों का आयोजन किया गया था।
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