अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माल्या की पुनर्विचार याचिका की खारिज

भारत से भगोड़ा घोषित किये शराब कारोबारी विजय माल्या का नाम एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल, माल्या द्वारा दायर की गई अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।
Supreme Court dismisses reconsideration petition of Mallya
Supreme Court dismisses reconsideration petition of MallyaKavita Singh Rathore -RE
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राज एक्सप्रेस। भारत से भगोड़ा घोषित किये शराब कारोबारी विजय माल्या का नाम एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल, माल्या द्वारा दायर की गई अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। अब माल्या को 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई पर सज़ा को लेकर चर्चा की जाएगी। इस सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को माल्या की मौजूदगी सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

मामले की अगली सुनवाई :

बताते चलें, इस मामले की अगली सुनवाई पर सज़ा को लेकर चर्चा की जाएगी। इस सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को माल्या की मौजूदगी सुनिश्चित करने के आदेश दिए है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का है। गौरतलब है कि, माल्या ने डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के एकाउंट में ट्रांसफर किए थे साथ ही कोर्ट को सम्पत्ति से जुड़ी सही जानकारी नहीं दी थी। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 मई 2017 को विजय माल्या के खिलाफ अवमानना का आरोप लगते हुए मामला दर्ज किया था।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई :

विजय माल्या के खिलाफ यह मामला दर्ज होने के बाद माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हालांकि, एक लम्बे समय तक इस याचिका को जजों की समक्ष पेश ही नहीं किया गया और जब आज इस मामले को कोर्ट में जजों के सामने पेश किया गया तो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई में इस याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए पुराने आदेश में माल्या को 10 जुलाई 2017 की तारीख दी थी।

5 अक्टूबर को अगली सुनवाई :

अब जब माल्या की पुनर्विचार वाली याचिका कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दी गई है तब इस मामले में सजा की सुनवाई अगली तारीख यानि 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे की जाएगी। बताते चलें, विजय माल्या फिलहाल लंदन में ही है। हाल ही में उसके प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई होनी थी परंतु कोरोना के चलते वह मामला अभी ब्रिटेन में ही अटका हुआ है।

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