आधार-पैन कार्ड लिंक में प्रक्रिया में मिली कुछ लोगों को छूट, सरकार ने जारी की लिस्ट
राज एक्सप्रेस। पिछले कई सालों से देश में आधार को मोबाईल नंबर, पैन कार्ड (Permanent Account Number) और बैंक अकाउंट से लिंक करने का चलन शुरू हुआ था। जो अब तक जारी है। वैसे तो अब तक आपने भी अपने आधार को इन सभी डॉक्यूमेंट से लिंक करवा ही लिया होगा। यदि आपने अपने आधार कार्ड को अब तक पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो घबराएं नहीं आपके पास अब भी कुछ समय बाकी है। इसके अलावा सरकार ने कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें लिंकिंग की प्रक्रिया में कुछ छूट मिली है।
सरकार की एडवाइजरी :
यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक नहीं करवाया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आयकर विभाग ने इन्हे लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 निर्धारित की है और सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च, 2023 से पहले अपने आधार को अपने पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। आयकर के अनुसार, इस महीने के अंत तक ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। एडवाइजरी नियम में कुछ छूट भी दी गई है। मई 2017 में भारत के वित्त मंत्री द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, चार समूहों को पैन-आधार लिंकिंग नियम से छूट दी गई है।
इन लोगों को मिलेगी छूट :
निवास का राज्य असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर है।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी;
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु का;
भारत का नागरिक नहीं है।
करना होगा कुछ कीमत का भुगतान :
बताते चलें, जो लोग ऊपर दी गई लिस्ट में शामिल हैं। वह यदि स्वेच्छा से अपने आधार को अपने पैन से लिंक करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ कीमत का भुगतान करना होगा। जिस कीमत का भुगतान पैन-आधार लिंक के लिए करने के लिए करना होगा वह ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-पे टैक्स सुविधा के माध्यम से पता चल जाएगी। हालाँकि, प्रदान की गई छूट, हाल की सरकारी घोषणाओं के आधार पर बदल भी सकती है।
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