केंद्र का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से नहीं कर सकेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी रूप से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। बता दें, मार्केट में 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोड्क्ट मौजूद है।
1 जुलाई से नहीं कर सकेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल
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Single use Plastic Ban : आज देश में प्रदूषण बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान प्लास्टिक का भी माना जाता है। इसलिए प्लास्टिक से फैलने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसे शुक्रवार यानी एक जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले के तहत केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी रूप से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। बता दें, मार्केट में 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोड्क्ट मौजूद है। इस फैसले के बाद इन्हें भी बैन कर दिया जाएगा।

प्लास्टिक पर लगा बैन :

दरअसल, कल यानी 1 जुलाई से 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोड्क्ट पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। इन प्लास्टिक प्रोड्क्ट में डंडियों वाले ईयर बड, बलून स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आईस्क्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट्स, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर आदि को शामिल किया गया हैं। सरकार द्वारा पॉलीथीन बैन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है।

मोदी सरकार के फैसले से कंपनियों को लगा झटका :

बताते चलें, मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के चलते पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट निर्माता कंपनियों को झटका लगा है। क्योंकि, इन सभी प्रोडक्ट की पैकिंग सिंगल यूज प्लास्टिक में की जाती है और एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगने वाले बैन के बाद कंपनियां अपने प्रोडक्ट के साथ प्लास्टिक स्ट्रॉ नहीं बेच पाएंगी। इतना ही नहीं सरकार ने कंपनियों को साफ तौर पर वैकल्पिक स्ट्रॉ पर स्विच करने के आदेश दे दिए है।

मंत्रालय का नोटिफिकेशन :

बताते चलें, प्लास्टिक बैन करने को लेकर पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि, '1 जुलाई 2022 से पोलीस्टाईरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लॉस्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।'

पॉलिथिन का उपयोग करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई :

नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते ने बताया कि, 'इस नियम से दुकानदारों और नागरिकों की जागरूक करने के लिए के लिए रैली और जागरुकता कार्यक्रम चलाए जा रहे है। इसके माध्यम से उन्हें बताया जा रहा है कि सिंगलयूज पॉलिथिन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई है। इसके उपयोग नहीं करने के लिए नागरिकों, दुकानदारो, व्यवसायिकों आदि को जनजागरूक करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा समझाईश दी गई। नियम का पालन नहीं करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी किसी के द्वारा अगर प्रतिबंधित पॉलिथिन का उपयोग किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी।'

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