ई-व्हीकल मालिकों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का बड़ा ऐलान

सरकार के आदेश पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भी ई-वाहनों के लिए कई सुविधाएं पेश की गई है। वहीं, अब मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा फैसला किया है।
ई-व्हीकल मालिकों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का बड़ा ऐलान
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ऑटोमोबाइल। आज दुनियाभर के साथ ही भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ समय में बहुत सी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों का रुख किया है। भारत सरकार भी पिछले काफी समय से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं। सरकार के आदेश पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भी ई-वाहनों के लिए कई सुविधाएं पेश की गईं हैं। वहीं, अब मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा फैसला किया है।

मंत्रालय की अधिसूचना :

दरअसल, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश में ईलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और ईलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों को सुविधा देने के मकसद से रजिस्ट्रेशन से जुड़ी अहम घोषणा की है। मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Cerificate) पर लगने वाली फीस माफ करने का ऐलान किया है। यानी अब ईलेक्ट्रिक वाहन के मालिकों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस नहीं देना पड़ेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, 'बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने या उसके नवीनीकरण यानी रिन्युअल को लेकर शुल्क भुगतान से छूट दी जाएगी।' मंत्रालय ने यह फैसला देश में ई-वाहन को बढ़ावा देने के मकसद से लिया है।

अब तक के नियम :

सरल शब्दों में समझे तो, अब यदि किसी इलेक्ट्रिक वाहन मालिक को उसके वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने या पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्युअल कराना हो तो, अब कोई फीस नहीं लगेगी, जबकि अब तक सर्टिफिकेट बिना पैसा दिए इशू या रिन्यू नहीं होता था। इसके अलावा बिना फीस दिए ही नया रजिस्ट्रेशन मार्क भी जारी हो जाएगा। हालांकि, परिवहन मंत्रालय द्वारा Central Motor Vehicle Rules, 2021 के तहत जारी किए गए नियम की घोषणा में यह बता भी कही गई थी कि, '15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के मालिकों को इसके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कराने या फिर रिन्युअल कराने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। यह नियम 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होने वाला है।'

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