राज एक्सप्रेस। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 20 मार्च को कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए आरबीएल बैंक पर 2.27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीएल बैंक ने 'आंतरिक लोकपाल योजना, 2018', 'लेंडर्स के लिए उचित व्यवहार संहिता', 'बैंकों के क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन', 'रिस्क मैनेजमेंट और बैंकों की तरफ से फाइनेशियल सर्विस की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता' और 'बैंकों की तरफ से नियुक्त वसूली एजेंट' को लेकर आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया है। केंद्रीय बैंक की जांच से पता चला है कि बैंक कुछ मामलों (वित्त वर्ष 2020-21) में अपने आंतरिक लोकपाल के निर्णय को ठीक से कम्यूनिकेट नहीं कर पाया। साथ ही बैंक यह भी सुनिश्चित नहीं कर पाया कि रिकवरी एजेंटों ने उसके लोन रिकवरी के दौरान किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लिया। इसके अलावा, बैंक यह तक नहीं मैनेज कर पाया कि बैंक की तरफ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रकवरी एजेंटों ने डायरेक्ट रिकवरी एजेंटों के लिए ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया या नहीं।
आरबीआई ने कहा आरबीएल ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि रिकवरी एजेंटों ने ऑनबोर्ड होने से पहले भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान से जरूरी सर्टिफिकेट हासिल किया या नहीं। यहां तक कि उसने रिकवरी एजेंट्स की पुलिस से वेरीफिकेशन जैसी सामान्य प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया। बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान रिकवरी एजेंसी को अपने मामलों को आगे बढ़ाते समय कर्जदारों को रिकवरी एजेंसी की कोई डिटेल तक नहीं दी। केंद्रीय बैंक ने बैंक को नोटिस जारी कर कारण बताने कहा है कि आरबीआई की तरफ से जारी निर्देशों का पालन करने में नाकामयाब रहने के लिए, उस पर क्यों न जुर्माना लगाया जाए, जैसा कि नियमों कहा गया है। इसके अलावा आरबीआई ने लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित और रायगढ़ सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया। स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 4 लाख रुपये, लोकमंगल सहकारी बैंक पर तीन लाख रुपए, रायगढ़ सहकारी बैंक पर एक लाख रुपए और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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