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ICICI Bank व कोटक महिंद्रा बैंक पर रिजर्व बैंक ने लगाया 15 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना

आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने के लिए 15 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है।
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हाईलाइट्स

  • रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया

  • इसी के साथ कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है

राज एक्सप्रेस। देश के निजी क्षेत्र के दो बड़े बैंकों- आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने के लिए 15 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। दोनों बैंकों को मिलकर जुर्माने की यह रकम अदा करनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है जबकि कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

बैंकों पर यह जुर्माना अलग-अलग नियमों के उल्लंघन के चलते लगाया जाता है। आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना जहां बैंकिग रेग्यूलेशन एक्ट के प्रावधानों का ठीक तरह से पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। जबकि, कोटक महिंद्रा बैंक पर यह जुर्माना रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने बैंक के अंदर कस्टमर सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेस की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता और लोन वितरण से जुड़े दिशा-निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं किया।

इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया है। बैंक इन सभी गाइडलाइंस को लेकर सालाना समीक्षा करने में पूरी तरह से विफल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक यह भी सुनिश्चित करने में विफल रहा कि लोन रिकवरी एजेंट ग्राहकों को सुबह 7 से शाम 7 बजे की सीमा से बाहर कॉल नहीं करें।जबकि, आईसीआईसीआई बैंक पर फ्रॉड का वर्गीकरण करने और उसकी जानकारी देने में लापरवाही करने को लेकर जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई का कहना है कि बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के तहत उसे इस तरह की कार्रवाई करने की शक्ति मिली हुई है। जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने यह कार्रवाई की है। आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसी कंपनियों को लोन दिया है, जिसके निदेशकों में दो ऐसे लोग शामिल हैं, जो बैंक के बोर्ड में भी शामिल हैं। इसे केंद्रीय बैंक ने गंभीर अनियमितताओं की श्रेणी में रखा।

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