राज एक्सप्रेस। अगर आप ज्यादातर बैंक से ट्रांजेक्शन चेक के माध्यम से करते हैं, तो यह खबर हो सकती है आपके काम की। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए चेक से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया हैं। इन नियमों के तहत RBI ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) को अब 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं RBI ने यह भी कहा है कि, यदि कोई चेक से पेमेंट करते समय इन नियमों का ध्यान नहीं रखता है तो उसे पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है।
चेक पेमेंट के लिए नए नियम :
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों की निगरानी करने का काम करता है। इसी के चलते वह समय-समय पर नियमों में बदलाव करता रहता है। वहीं, अब RBI ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) को अब 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का फैसला लेकर चेक के 24 घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा को जारी कर दिया है। इसका फायदा अकाउंट होल्डरों को मिलेगा। क्योंकि, अब बैंक के ग्राहकों को चेक क्लियर होने में लगने वाला समय नहीं लगेगा। इस नियम के लागू होने से अब कोई भी चेक कुछ दिनों के समय के बाद क्लियर होने की जगह अमाउंट ही क्लियर हो जाएगा। हालांकि, ऐसा तब ही हो सकेगा जब आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा होगा,यदि बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं हुए तो चेक बाउंस हो सकता है और फिर ग्राहकों को पेनल्टी जमा करनी पड़ सकती है।
इस नियम में क्या है खास :
बताते चलें, RBI द्वारा लिए गए इस फैसले की खास बात यह है कि, अब छुट्टी वाले दिन भी चेक क्लियर हो सकते हैं। क्योंकि, RBI अब नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) को अब 24 घंटे सातों दिन चालू रखेगा। बता दें, RBI ने यह नया नियम सभी राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंकों पर लागू किया है। नए नियम के तहत अब छुट्टी के दिन यानी शनिवार या रविवार को भी चेक क्लियर हो जाएगा। हालांकि, अब शनिवार को जारी किया गया चेक रविवार को भी क्लियर होगा।
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