RBI ने जारी की लोन ट्रांसफर करने के लिए नई गाइडलाइन

भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लोन ट्रांसफर से जुड़े कुछ नए नियम निर्धारित किये हैं। इन नियमों में हुए बदलाव के बाद शुक्रवार को RBI ने नई गाइडलाइन जारी की है।
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राज एक्सप्रेस। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है और सभी बैंकों की लगाम RBI के ही हाथ में ही रहती है। RBI द्वारा सभी बैंकों के लिए नियम निर्धारित किये गए हैं। जिनमें RBI समय-समय पर बदलाव करता रहता है। ये नियम चाहे बैंकों के लिए हो या उनसे जुड़ी किसी अन्य सेवा के लिए। वहीं, अब RBI ने लोन ट्रांसफर से जुड़े कुछ नए नियम निर्धारित किये हैं। इन नियमों में हुए बदलाव के बाद शुक्रवार को RBI ने नई गाइडलाइन जारी की है।

लोन ट्रांसफर के लिए RBI की नई गाइडलाइन :

दरअसल, पिछले कुछ समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बांको से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। वहीं, अब RBI ने लोन ट्रांसफर करने के लिए बदले हुए नियमों की जानकारी दी है। RBI ने यह बदलाव एक बैंक से दूसरे बैंक में लोन ट्रांसफर करने के लिए किए है। नई गाइडलाइन के अनुसार, RBI ने लोन ट्रांसफर को लेकर अपनी नई पॉलिसी का एक मास्टर डायरेक्शन जारी कर दिया है इसके तहत अब बैंकों और लोन देने वाली अन्य संस्थाओं को इसको लेकर एक व्यापक और बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी को लागू करना होगा। हालांकि, यह नियम अब से अनिवार्य कर दिए गए हैं और ये नियम सभी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशनस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर लागू किए गए हैं।

इन इंस्टिट्यूशनस पर लागू होगी गाइडलाइन :

बताते चलें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की नई गाइडलाइन रीजनल रुरल बैंकों को छोड़कर सभी शेड्यूलड कमर्शियल बैंक, छोटे फ़ाइनेंस बैंक, आवास वित्त कंपनियों, नाबार्ड (NABARD), राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB), एक्जिम बैंक और SIDBI समेत सभी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) पर लागू की गई है। जानकारी के लिए बता दें, लोन ट्रांसफर की प्रक्रिया दो बैंकों या फिर अन्य फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशनस के बीच होती है। लोन ट्रांसफर की मदद से ये सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करने के साथ-साथ लोन एक्सपोजर और स्ट्रेटेजिक सेल्स को बैलेन्स कर सकते हैं।

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