RBI ने नियमों के उल्लंघन के चलते लगाया एक साथ 5 बैंकों पर जुर्माना
RBI ने नियमों के उल्लंघन के चलते लगाया एक साथ 5 बैंकों पर जुर्मानाSyed Dabeer Hussain - RE

RBI ने नियमों के उल्लंघन करने के चलते लगाया एक साथ 5 बैंकों पर जुर्माना

पिछले दिनों कई बैंकों पर जुर्माना लगाने के बाद अब RBI ने एक बार फिर एक साथ कई सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। RBI ने कुछ नियमों के उल्लंघन करने के चलते कुल 5 बैंकों पर शिकंजा कसा है।
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राज एक्सप्रेस। भारत में लॉकडाउन के हालातों से लेकर हर तरह की परिस्थिति में बैंक के कार्य निरंतर चलते रहते हैं। इसके बाद भी कई बार बैंक से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकों पर जुर्माना लगा दिया जाता है, यह सिलसिला पिछले साल से लेकर अब तक जारी है। पिछले दिनों कई बैंकों पर जुर्माना लगाने के बाद अब RBI ने एक बार फिर एक साथ कई बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। इस बार RBI ने कुल 5 बैंकों पर शिकंजा कसा हैं। जबकि RBI इससे पहले कई बार एक साथ 8 बैंकों के खिलाफ भी इस तरह का कदम उठा चुका है। हालांकि, RBI ने यह जुर्माना कुछ नियमों के उल्लंघन करने के चलते इन बैंकों पर लगाया है।

5 बैंक पर लगा जुर्माना :

दरअसल, जब भी कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बनाये गए नियमों का उल्लंघन करता है तो, RBI बिना किसी की अनुमति के उस बैंक के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बैंक पर जुर्माना लगा सकता है साथ ही उसकी सेवाएं भी रद्द कर सकता है। क्योंकि, भारत के सभी बैंकों की कमान RBI के हाथों में ही होती है। वहीं, अब RBI ने देश के 5 बैंकों के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। इनमे से सबसे ज्यादा यानी 25 लाख रुपये का जुर्माना RBI ने कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक पर लगाया है। RBI ने यह जुर्माना कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक पर आवासीय वित्त संबंधी बैंकिंग प्रावधानों का पालन न करने के चलते लगाया गया है।

अन्य बैंकों पर भी लगा जुर्माना :

बताते चलें, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के अलावा भारत सहकारी बैंक लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस बैंक पर यह जुर्माना अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक हितों का ध्यान नहीं रखने के चलते से लगाया गया है। वहीं, इन दोनों बैंकों कि तरह ही RBI ने रानी लक्ष्मीबाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपये, निकोल्सन कोऑपरेटिव टाउन बैंक पर 2 लाख रुपये और द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

RBI ने दी जानकारी :

केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि, 'इन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला बैंकिंग नियामक के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर लिया गया है।'

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