RBI ने किया NEFT-RTGS जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम में बदलाव
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RBI ने किया NEFT-RTGS जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम में बदलाव

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) विदेशी चंदे (Foreign Donations) को लेकर आरटीजीएस (RTGS) और एनईएफटी (NEFT) और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) से संबंधित नियम में बदलाव किए गए हैं।
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राज एक्सप्रेस। देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सभी बैंकों और वित्तीय संस्था पर नियंत्रण और निगरानी करता है। इसके अलावा वित्त से जुड़े फैसले लेने का अधिकार भी RBI के पास होता है। वह समय-समय पर नियम में बदलाव करता आया है। वहीं, अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी चंदे (Foreign Donations) को लेकर आरटीजीएस (RTGS) और एनईएफटी (NEFT) के नियम में बदलाव कर दिया है। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) से संबंधित नियम में बदलाव किए हैं इस बारे में जानकारी RBI ने गाइडलाइन जारी कर दी है।

RBI ने किया ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम में बदलाव :

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी चंदे (Foreign Donations) को लेकर आरटीजीएस (RTGS) और एनईएफटी (NEFT) और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) से होने वाले लेन-देन के लिए अब तक चले आ रहे नियमों में बदलाव कर दिया है। बता दें, यह सभी ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम हैं। इन सिस्टम के लिए की गई गाइडलाइन 15 मार्च, 2023 से प्रभावी हो जाएंगी। RBI ने इस मामले में उन सभी बैंकों को निदेश दे दिए हैं। जो इस सिस्टम के सदस्य बैंक हैं।

  • NEFT (National Electronic Fund Transfer)

  • RTGS (Real Time Gross Settlement)

RBI का कहना :

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जारी गाइडलाइन में कहा है कि, 'NEFT और RTGS सिस्टम के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को विदेशी चंदा प्राप्त करते समय विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने कोर बैंकिंग, मिडलवेयर समाधानों में हल्के सुधार की जरूरत है।' इसके अलावा RBI ने विदेशी दानदाताओं के सभी विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए की रिपोर्ट के लिए गृह मंत्रालय को बाध्य कर दिया है। RBI ने कहा कि, 'दानकर्ता के नाम, पते, देश, राशि, मुद्रा और भेजने के उद्देश्य सहित कई तरह के विवरण को बताने होंगे। इसके बारे में SBI को दैनिक आधार पर गृह मंत्रालय को जानकारी देनी होगी।'

FCRA से जुड़े नियम :

जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार, अब से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत विदेशी चंदा SBI की नई दिल्ली मुख्य शाखा के FCRA अकाउंट में आएगी। विदेशी बैंकों से FCRA अकाउंट में जो राशी सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस (SWIFT) और भारतीय बैंकों से NEFT और RTGS के माध्यम से भेजी जाती है। FCRA अकाउंट में आई राशी सीधे विदेशी बैंकों से स्विफ्ट से और भारतीय मध्यस्थ बैंकों से आती है। RBI ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) से जुड़े नियमों बदलाव कर दिए हैं।

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जाने क्या है NEFT और RBI द्वारा इसमें किये गए नए बदलाव

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