RBI द्वारा लाइसेंस रद्द करने के बाद इस तारीख से बंद हो जाएगा रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड बैंक
RBI Cancelled Bank License : पूरे देश में किसी भी परिस्थति में सभी बैंक आवश्यक वित्तीय कार्य हेतु खुले रहते हैं साथ ही सभी बैंकों में कार्य रेगुलर होता है। कई बार यह बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से कुछ भूल-चूक या गड़बड़ी हो जाती है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम भारत के सभी बैंकों की निगरानी करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) करता है। RBI बिना किसी की अनुमति के किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था पर जुर्माना लगा सकता है साथ ही उनके लाइसेंस भी रद्द कर सकता है। हीं, RBI ने अब तक कई बैंकों और वित्तीय संस्था का लाइसेंस रद्द कर दिया है। वहीं, अब RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
RBI ने किया बैंक का लाइसेंस रद्द :
दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सभी बैंकों और वित्तीय संस्था पर नियंत्रण रखता है। इन सभी की लगाम RBI के हाथ में ही रहती है और RBI ने इन बैंकों के लिए कई नियम निर्धारित किये हैं। जब भी कोई बैंक किसी नियम का उल्लंघन करता है तब RBI इन बैंकों का लाइसेंस रद्द करने और जुर्माना लगाने जैसे फैसले लेता है। वहीं, अब RBI ने पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस नियमों के उल्लंघन के चलते रद्द कर देता है। RBI के इस फैसले के बाद 22 सितंबर से इस बैंक की बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी।
RBI ने दी जानकारी :
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की है। क्योंकि, बंबई उच्च न्यायालय (High Court of Bombay) ने 12 सितंबर, 2017 को आदेश जारी किया था कि, पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए और यह आदेश 10 अगस्त, 2022 से छह हफ्ते बाद प्रभावी हो जाएगा। इस बारे में जानकारी RBI ने स्वयं दी है। बाम्बे हाईकोर्ट ने 2017 में 2014 की रिट याचिका संख्या 2938, 2017 की रिट याचिका संख्या 9286 के जुड़े आदेश जारी किए थे। RBI ने अपने बयान में कहा है कि, 'महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने के लिए आदेश जारी करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।'
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