RBI Cancelled 5 NBFC License : पूरे देश में किन्हीं भी परिस्थति के बीच सभी बैंक आवश्यक वित्तीय कार्य हेतु खुले रहते है साथ ही सभी बैंकों में कार्य रेगुलर होता है। कई बार यह बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से कुछ भूलचूक या गड़बड़ी हो जाती है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम भारत के सभी बैंकों की निगरानी करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) करता है। वह बिना किसी की अनुमति के किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था पर जुर्माना लगा सकता है साथ ही उनके लाइसेंस भी रद्द कर सकता है। वहीं, RBI ने अब तक कई बैंकों और वित्तीय संस्था का लाइसेंस रद्द कर दिया है। वहीं, अब RBI ने 5 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) यानी कहे गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए है।
RBI ने किया 5 NBFC का लाइसेंस रद्द :
दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सभी बैंकों और वियित संस्था पर नियंत्रण रखता है। इन सभी की लगाम RBI के हाथ में ही रहती है और RBI ने इन बैंकों के लिए कई नियम निर्धारित किये हैं। जब भी कोई बैंक किसी नियम का उल्लंघन करता है तब RBI इन बैंकों का लाइसेंस रद्द करने और जुर्माना लगाने जैसे फैसले लेता है। वहीं, अब RBI ने 5 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस अनियमितता और नियमों के उल्लंघन के चलते रद्द कर दिया है। RBI द्वारा जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, वह एप द्वारा लोन ऑफर करती थीं। इस मामले की जानकारी खुद RBI ने भी दी है।
RBI ने बताया :
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने जानकारी देते हुए बताया है कि, जिन कंपनियों के लाइसेंस केंसिल किए गए है। उनमें UMB सिक्योरिटीज लिमिटेड (SBM Securities Ltd), अनाश्री फिनवेस्ट (Anashri Finvest), चड्ढा फाइनेंस (Chadha Finvest), एलेक्सी ट्रैकॉन (Alexcy Tracon) और झुरिया फाइनेंशियल सर्विसेज (Juria Financial Services) का नाम शामिल है। ये सभी कंपनियां अलग- अलग एप के जरिये ग्राहकों को लोन का ऑफर करती थीं। बता दें, RBI द्वारा बैन किए गए इन एप में Mrupee, Kush Cash, flycash,Moneed, wifi कैश जैसे लोन मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हैं।
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