अब अपने खातों से सीमित मात्रा में ही रुपए निकाल सकेंगे कस्टमर्स
बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने किया हस्तक्षेप
आरबीआई ने स्पष्ट किया यह बैंकों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई नहीं
राज एक्सप्रेस । भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई ने 2 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत कार्रवाई करते हुए मुंबई के सर्वोदय सहकारी बैंक और उत्तर प्रदेश के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रतापगढ़ पर छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना अब ये दोनों बैंक कोई अहम निर्णय नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कस्टमर्स के लिए भी मुंबई बैंक से प्रतिदिन 15000 रुपये और प्रतापगढ़ बैंक से 10000 रुपये की निकासी की सीमा तय कर दी है।
Reserve Bank of India (RBI) के बैन का मतलब यह हुआ कि कस्टमर्स इससे ज्यादा धन की निकासी नहीं कर सकेंगे। जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने के हकदार होंगे। आरबीआई के ये प्रतिबंध सोमवार 15 अप्रैल को कामकाज की समाप्ति के बाद से लागू हो गए हैं। अब, बैंक आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी लोन और एडवांस को ग्रांट या रिन्यू नहीं कर सकता है।
आरबीआई ने 2 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है, वे बैंक प्रतिबंध की अवधि में वे निवेश या लोन देने से संबंधित निर्णय नहीं कर सकेंगे। प्रतिबंध की अवधि में बैंकों को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन बंदिशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगें। आरबीआई ने कहा प्रतिबंध 15 अप्रैल को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन रहेंगे।
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