RBI अलर्ट : पुराने नोट और सिक्के के नाम पर लोग दे रहे धोखाधड़ी को अंजाम

आज लोग धोखाधड़ी के नए-नए तरीके ढूंढ रहे हैं। देश में कुछ लोगों ने पुराने नोट और सिक्कों के जरिए धोखाधड़ी करने का तरीका अपना लिया है। इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अलर्ट रहने की सलाह दी है।
RBI अलर्ट : पुराने नोट और सिक्के के नाम पर लोग दे रहे धोखाधड़ी को अंजाम
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राज एक्सप्रेस। आज देश में लोग धोखाधड़ी के अलग-अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। क्योंकि, देश में कोरोना के चलते आई आर्थिक मंदी के कारण कई लोगों की नौकरीयां चली गईं। बेरोजगारी से परेशान होकर लोग क्राइम का रास्ता अपनाते नजर आरहे हैं। यही कारण है देश में पिछले महीनों कई धोखाधड़ी के मामले सामने आये हैं। वहीं, अब कुछ लोगों ने पुराने नोट और सिक्कों के जरिए धोखाधड़ी करने का तरीका अपना लिया है। इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अलर्ट रहने की सलाह दी है।

RBI ने जनता को किया अलर्ट :

खबरों की मानें तो, कुछ लोग भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नाम लेकर ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुराने बैंक नोट और सिक्कों की खरीद और बिक्री के नाम पर लेनदेन कर जनता को गुमराह कर उनसे पैसे वसूल रहे हैं। ये लोग इन नोटों और सिक्कों के नाम पर लोगों से शुल्क, कमीशन या टैक्स के नाम पर पैसे मांगते हैं। इस मामले में विदेश के सभी वित्तीय व्यवस्थाओं और बैंकों की निगरानी करने वाले केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनता को अलर्ट किया है कि,

'भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसे मामलों से कोई लेना-देना नहीं है। केंद्रीय बैंक कभी भी किसी प्रकार का शुल्क या कमीशन की मांग नहीं करता है और बैंक ने अपनी ओर से इस तरह के लेनदेन में शुल्क लेने के लिए किसी भी संस्था, फर्म, व्यक्ति इत्यादि को अधिकृत नहीं किया है। RBI के नाम का उपयोग करने वाले ऐसे फर्जी और धोखाधड़ी प्रस्तावों के माध्यम से धन निकालने वाले तत्वों का शिकार न बनें।'

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), केंद्रीय बैंक

आउटसोर्सिंग को लेकर RBI के नियम :

बताते चलें, देश में हो रही वित्तीय गतिविधियों पर लगातार अपनी नजर बनाए रखने वाला केंद्रीय बैंक (RBI) समय-समय पर देश की जनता को फ्रॉड से अलर्ट रहने को कहता है। इस मामले में RBI ने अभियान के तहत लोगों को कई तरह की वित्तीय धोखाधड़ी से बचने को लेकर आगाह किया है। साथ ही RBI ने भुगतान प्रणाली परिचालकों (PSO) की गतिविधियों की आउटसोर्सिंग को लेकर नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत PSO मुख्य प्रबंधकीय कामकाज को आउटसोर्स नहीं करेंगे। इनमें जोखिम प्रबंधन और आंतरिक ऑडिट, अनुपालन और निर्णय लेने संबंधी कामकाज, जैसे केवाईसी नियमों के तहत अनुपालन तय करना शामिल है।

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