राज एक्सप्रेस। जहां, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस (कोविड -19) के बढ़ते प्रकोप के खतरे से दुनिया दहशत में है। इस खतरे से भारत की जनता को कुछ दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में 21 दिन के लॉक डाउन की घोषणा कर दी थी। इस लॉक डाउन को सफल बनाने के लिए भारत की पुलिस जी-जान से लगी हुई है। वहीं, इन लॉक डाउन के हालातों में पंजाब राज्य और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा एक हैरान कर देने वाला बड़ा फैसला लिया गया है। एक नजर डालें इस फैसले पर।
हैरान कर देने वाला फैसला :
दरअसल, पंजाब द्वारा उच्च न्यायालय (High Court) में लॉक डाउन के दौरान लोकल बाजारों को बंद रखने से जुड़ी एक याचिका दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। साथ ही बाजारों को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक (10 से 6) खुले रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन निर्देशों को देखते हुए, पंजाब प्रशासन ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
पंजाब प्रशासन के 2 महत्वपूर्ण फैसले :
पंजाब प्रशासन ने पहले फैसले के तहत किसानों को अपने खेतों में जाने की अनुमति दिलवाई है। यानी किसान लॉक डाउन के दौरान अपने खेतों में फसल काटने जा सकेंगे। उसे खेत में जाने के लिए सुबह के 7 बजे से शाम के 9 बजे तक का समय दिया गया है।
दूसरे फैसले के तहत पंजाब प्रशासन ने कहा है कि, यदि उद्योग परिसर या फैक्ट्री में श्रमिकों को आवास और भोजन की व्यवस्था की जाएगी तो उद्योग चालू किए जा सकते हैं।
हाई कोर्ट का कहना :
हाई कोर्ट का कहना है कि, पंजाब प्रशासन ने यह फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा। यदि सामाजिक दूरी (social distance) बनाई रखी जाये तो बाजारों को खोला जा सकता है।
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