ध्यान दें...आज जरूर निपटा लीजिए GST और Tax से जुड़े ये जरूरी काम, 30 अप्रैल है इन्हें पूरा करने की आखिरी तारीख
राज एक्सप्रेस। ध्यान दीजिए, 30 अप्रैल जीएसटी और कई अन्य तरह के टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि है। करदाता अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स फाइलिंग समय पर नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर हमेशा ही पेनाल्टी लगने का जोखिम बना रहता है। कई बार सरकार अलग-अलग टैक्स फाइलिंग के लिए तारीखों को आगे बढ़ाकर उन्हें अदा करने के कई मौके देती है, लेकिन कई बार डेट को आगे नहीं भी बढ़ाया जाता है। ऐसे में, ध्यान देने की बात यह है कि 30 अप्रैल भी कई टैक्स फाइलिंग के लिए अंतिम तिथि है। अगर आपको कर चुकाना है तो इसके लिए आज अंतिम तिथि है।
मार्च 2023 के लिए टीडीएस पेमेंट ड्यू डेट
टीडीएस वह टैक्स डिडक्शन है, जो कि आपकी कमाई के सोर्स पर लगाया जाता है। इसका मतलब है कि बैंक जमा ब्याज, किराए, परामर्श शुल्क, कमीशन, क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल डिजिटल संपत्ति, और स्टैंप ड्यूटी सहित अन्य स्रोतों पर टीडीएस की आय से कटौती की जाती है। यह सरकार के पास जमा है। अलग अलग इनकम और इनवेस्टमेंट पर सामान्य टीडीएस दर 1 प्रतिशत जितनी कम हो सकती है, और यह 30 प्रतिशत (जैसे कि क्रिप्टोकरंसी पर लाभ के मामले में) अधिक हो सकती है। मार्च 2023 के लिए टीडीएस पेमेंट की आखिरी डेट 30 अप्रैल, 2023 है।
2022-23 के लिए जीएसटीआर-4 की अंतिम तिथि
जीएसटीआर-4 उन टैक्सपेयर्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज (जीएसटी) सिस्टम के तहत एक रिटर्न है, जो कंपोजीशन स्कीम का ऑप्शन चुन रहे हैं। 2018-19 तक हर तिमाही में रिटर्न दाखिल किया जाता था। अब एक साल में दाखिल किया जाता है। 2022-23 के लिए सालाना जीएसटीआर-4 रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 है। इस तिथि के बाद करदाताओं पर रोजाना 50 रुपये लेट फीस 2000 रुपये तक की देनदारी पर लगाई जाती है। जहां पर कोई भी देनदारी नहीं है, वहां पर मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपये है। कंपोजीशन स्कीम छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी भरने का एक सिस्टम है। इसमें वे लोग शामिल हैं, दिनका पिछले वित्तवर्ष में कुल कारोबार 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का नहीं था।
आज 15जी और 15एच दाखिल करने की लास्ट डेट
यदि आपने बैंक में जमा अपने पैसे पर ब्याज के जरिए एक साल में 40,000 रुपये से ज्यादा की कमाई की है, तो बैंक उस पर टीडीएस काटेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये सालाना है। हालांकि, इंटरेस्ट से होने वाली कमाई पर टीडीएस बचाने का एक तरीका है। अगर आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है, तो आप बैंक से इंटरेस्ट से टीडीएस नहीं काटने का रिक्वेस्ट करते हुए सेल्फ डेक्लरेशन फॉर्म 15जी और 15एच जमा कर सकते हैं। जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए ब्याज आय पर टीडीएस बचाने के लिए फॉर्म 15जी और 15एच जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल, 2023 है।
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