SC ने कोरोनिल ट्रेडमार्क मामले पर सुनवाई टालते हुए पतंजलि को दी राहत

बाबा रामदेव द्वारा कोरोनिल दवा लांच करने के बाद से ही यह विवादों में घिर गई थी। हालांकि, अब कोरोनिल ट्रेडमार्क मामले में अब बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है।
 Patanjali's Coronil Trademark Case
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राज एक्सप्रेस। योग गुरू बाबा रामदेव द्वारा कोरोनिल दवा को लांच करने के बाद से ही यह विवादों में घिर गई थी। बीते कुछ समय से मद्रास हाई कोर्ट में कोरोनिल ट्रेडमार्क को लेकर केस चल रहा है। हालांकि, अब इस मामले में अब बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के पक्ष में फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला :

दरअसल, पतंजलि की कोरोनिल दवा को लेकर चेन्नई की एक कंपनी 'अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड' द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की याचिका रद्द कर दी साथ ही पतंजलि के अपने उत्पाद का ट्रेडमार्क कोरोनिल (Coronil) रखने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। बताते चलें, चेन्नई की कंपनी द्वारा याचिका दायर करते हुए यह दावा किया गया था कि, साल 1993 से 'कोरोनिल' नाम उस कंपनी के पास है।

कोरोनिल ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने की अनुमति :

इस मामले में याचिका कर्ता कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने को लेकर मांग की थी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चेन्नई की अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी द्वारा दायर की गई यचिका को रद्द करते हुए इस पर सुनवाई करने के लिए मना करते हुए पतंजलि कंपनी को कोरोनिल ट्रेडमार्क शब्द का इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान कर दी।

कंपनी की याचिका :

बताते चलें, चेन्नई की अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करने पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर 10 लाख का जुर्माना लगता गया था साथ ही कोरोनिल ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया था। परंतु बाद में इस मामले में दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करते हुए पतंजलि को कंपनी को ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी।

इसके बाद अरुद्रा इंजीनियरिंग कंपनी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए ही मना कर दिया। यानि कि, अब इस मामले को मद्रास हाई कोर्ट ही देखेगी।

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