राज एक्सप्रेस। कई बार रोड एक्सीडेंट पर सर पर गहरी चोट लगने का कारण ख़राब कंपनी के हेलमेट होते है। यह जानकारी कई रोड दुर्घटनाओं में सामने आई है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने देश में दुपहिया वाहनों के लिए सिर्फ भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) सर्टिफाइड हेलमेट ही निर्मित और बिक्री करने का आदेश दिए है। बताते चलें, भारत में लागू किए गए नए नियमों के तहत बाइक और स्कूटर चालकों को उनकी सुरक्षा के लिए हेलमेट्स जरूरी किया गया था। यह आदेश सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति द्वारा जारी किए गए है।
मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति :
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के मुताबिक, 'मंत्रालय ने हेलमेट की क्वालिटी कंट्रोल करने के मकसद से दुपहिया वाहनों की सवारियों के लिए हेलमेट आदेश 2020 जारी किया है। दुपहिया वाहन पर चलने वालों के लिये सुरक्षा हेलमेट का होना अनिवार्य है। यह हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) सर्टिफाइड तथा क्वालिटी कंट्रोल पब्लिकेशन के अंतर्गत शामिल होना भी अनिवार्य है।' इसे लेकर मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है।
मंत्रालय का बयान :
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि, 'इस नियम के लागू होने से देश में कम गुणवत्ता वाले हेलमेट की बिक्री कम होगी। भारत में लोकल हेलमेट्स की भरमार है। जिनके चलते दुर्घटनाओं में व्यक्तियों को सर पर घातक और जानलेवा चोट लगती हैं। कई लोग पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते हेलमेट्स खरीद लेते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होने की स्थिति में ये हेलमेट्स राइडर को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। जिससे गंभीर चोट लगने के साथ ही राइडर की जान जाने का खतरा भी बना रहता है।'
सड़क सुरक्षा समिति :
मंत्रालय ने बताया है कि, 'देश की जलवायु स्थिति के अनुकूल हल्के भार के हेलमेट के बारे में विचार करने तथा हेलमेट का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए एक सड़क सुरक्षा समिति बनायी गयी थी। जिसमें एम्स और बीआईएस सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। इस समिति के मार्च 2018 में समिति ने अपनी रिपोर्ट में विस्तृत विश्लेषण के बाद, देश में हल्के हेलमेट की सिफारिश की और मंत्रालय ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। समिति की सिफारिशों के अनुसार, बीआईएस ने विनिर्देशों को संशोधित किया है, जिसके माध्यम से हल्के हेलमेट बनाने की उम्मीद है।'
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