हाइलाइट्स :
जल्द ही देश में लागू होगी 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना
सरकार ने किया एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार
देश की किसी भी राशन दुकान से खरीद सकेंगे राशन
राशन कार्ड के नए फॉर्मेट में होगी कार्ड धारक से संबंधित जानकारी
राज एक्सप्रेस। पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में रहने वाले नागरिकों के महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट में से एक राशनकार्ड भी है। यह भी 3 तरह के होते है, नीला, पीला और सफ़ेद। अभी तक इनमें से नीला राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वालों के लिए होता था और बाकि के अन्य कार्ड आम नागरिक के लिए जो, गरीबी रेखा के नीचे न आते हों। कई बार ऐसा होता है, लोग कुछ समय के लिए दूसरे राज्य में रहने जाते हैं, लेकिन जब वो राशन कार्ड लेकर राशन की दुकान पर जाते हैं तो, उन्हें ऐसा बोल दिया जाता है कि, आप यहां से इसलिए राशन नहीं खरीद सकते क्योंकि, आपका राशन कार्ड इस राज्य का नहीं है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार पूरे देश में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ (One Nation, One Ration Card) योजना लागू करने वाली है।
क्या है यह ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना :
‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना के अंतर्गत सरकार सिर्फ एक राशन कार्ड लागू करेगी। इस योजना के लागू होते ही पूरे देश में कोई भी नागरिक जिसके पास राशन कार्ड हो, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के अनुसार, देश के किसी भी राज्य की राशन दुकान से राशन खरीद सकेगा। सरकार ये योजना 1 जून, 2020 से देश में लागू करने पर विचार कर रही है। जानकारी के लिए बता दें, अभी तक ऐसा होता था, जिस राज्य का राशन कार्ड होता था, कार्ड धारक सिर्फ उसी राज्य से राशन खरीद सकता था।
स्टैंडर्ड फॉर्मेट :
केंद्र सरकार ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना लागू करके राशन कार्ड का स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट कर देगी। सरकार ने इस के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी तैयार कर लिया है। सरकार द्वारा राज्यों को नया राशन कार्ड जारी करते समय इसी नए फॉर्मेट का चुनाव करने के आदेश दिए हैं। अर्थात अब जो भी नए राशन कार्ड बनेंगे वो नए फॉर्मेट के आधार पर बनेंगे। इसके अलावा कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड अपडेट करवाने के लिए भी कहा गया है।
राशन कार्ड के नए फॉर्मेट से जुड़ी जरूरी जानकारी :
स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले इस राशन कार्ड में कार्ड धारक का नाम पता अदि से जुड़ी जरूरी जानकारी होगी। इसके अलावा राज्य की मांग के अनुसार राज्य इसमें अन्य राज्यों से अलग जानकारी भी जोड़ सकता है जो कार्ड धारक संबंधित ही होगी।
नया राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी किया जाएगा। जिनमें से एक स्थानीय भाषा होगी और दूसरी भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी हो सकती है। जिससे राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को अमल में लाने में आसानी हो।
राज्यों को आदेश दिए गए हैं कि, अब से सरकार 10 अंकों वाला राशन कार्ड जारी करेगी, जिसमें पहले दो अंक राज्य का कोड होगा। बाकि के आगे के 2 अंक राशन कार्ड संख्या के अनुसार रखे जाएंगे। बाकि राशन कार्ड में अन्य अगले दो अंक परिवार के हर एक सदस्य की पहचान के अनुसार रखे जाएंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पहले 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लक्ष्य को रखा गया था, लेकिन उसके मुकाबले अब तक 75 करोड़ लाभार्थियों को इसमें रखा गया है।
वरिष्ठ अधिकारी ने बताया :
खाद्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि,
'राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि, विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो भी राशन कार्ड जारी करें वे सभी एक मानक प्रारूप में हों। इसीलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन जारी करने के लिए मानक प्रारूप जारी किया गया है। विभिन्न राज्यों में जो भी राशन कार्ड जारी किये जा रहे थे उन सभी के तौर तरीकों को प्रारूप को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश के लिए एक मानक प्रारूप तैयार किया गया है।'
वरिष्ठ अधिकारी, खाद्य मंत्रालय
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