NPPA ने दवाइयों की कीमत घटा तय की नई कीमतें
राज एक्सप्रेस। आज मार्केट में चारों तरफ महंगाई छाई हुई है। उसमें भी सबसे ज्यादा आफत मेडिसन ने मचा रखी है। आज मार्केट में दवाइयां जितनी महंगी हैं उतनी शायद ही कोई और चीज होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी (NPPA) ने 128 दवाओं की कीमत घटाने का ऐलान किया है। इस बारे में जानकारी देने के लिए नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी (NPPA) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
NPPA ने घटाई दवाई की कीमते :
दरसअल, मार्केट में तेजी से बढ़ रही महंगाई के बीच इस बदलते मौसम में बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में महंगी दवाइयों ने लोगों की मुश्किले काफी बढ़ा दी थी। वहीँ, ऐसे लोगों की मुश्किल कम करने के लिए दवाओं की कीमत तय करने और उन पर नजर रखने वाली संस्था नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी (NPPA) ने 128 दवाइयों की कीमत घटाते हुए नई कीमतें निर्धारित कर दी है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी (NPPA) द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया है -
एमॉक्सिसिलिन (Amoxicillin) के एक कैप्सूल की कीमत 2.18 रुपये तय की गई है।
सेट्रिजीन (Cetirizine) की एक गोली की कीमत 1.68 रुपये रुपये तय की गई है।
आइब्रुफेन (Ibuprofen) की 400 mg वाली एक गोली की कीमत 1.07 रुपये रुपये तय की गई है।
मधुमेह की ग्लाइमपिराइड (Glimepiride), वोग्लीबोस (Voglibose) और मेटफॉर्मिन (Metformin) फॉर्मूलेशन वाली एक गोली के लिए कीमत 13.83 रुपये तय की गई है।
पैरासिटेमॉल, फेनिललीफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड और कैफीन की एक गोली की खुदरा कीमत 2.76 रुपये तय की गई है।
किन दवाओं की घटी है कीमत ?
बताते चलें, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी (NPPA) द्वारा औषधि कीमत नियंत्रण आदेश (DPCO), 2013 के तहत 12 शेड्यूल्ड फॉर्मूलेशन की खुदरा कीमतें भी तय कर दी हैं। जिन दवाइयों की कीमत घटाई गई है, उन दवाइयों में एंटीबायोटिक (Antibiotics), एंटीवायरल मेडिकेशन (antiviral medications), एमॉक्सिसिलिन (Amoxicillin), क्लेवुलेनिक एसिड (Clavulanic Acid) के एंटीबायोटिक इंजेक्शन, वैंकोमाइसिन (Vancomycin), दमा में इस्तेमाल होने वाली सैल्बुटेमोल (Salbutamol), कैंसर की दवा ट्रैस्टुजुमैब (Trastuzumab), दर्दनिवारक दवा आइब्रुफेन (Ibuprofen) और बुखार में दी जाने वाली पैरासिटेमॉल (Paracetamol) शामिल हैं।
NPPA का कहना :
इस मामले में नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी (NPPA) का कहना है कि, 'इस नोटिफिकेशन में शामिल शेड्यूल्ड फॉर्मूलेशन वाली दवाएं बनाने वाली सभी कंपनियों को सरकार की तरफ से तय कीमत (GST अतिरिक्त) पर ही अपने उत्पाद बेचने होंगे। जो भी कंपनियां निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर अपनी दवाएं बेच रही थीं, उन्हें दाम में कटौती करनी होगी।'
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