EPFO ने नई एडवाइजरी जारी की: मेंबर्स PF अकाउंट इनएक्टिव होने से पहले पैसा निकाल लें, नहीं तो नुकसान हो सकता है; पढ़ें डिटेल्स
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फाइल फोटो
बिजनेस डेस्क। EPFO ने अपने लाखों सदस्यों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत मेंबर्स अपने EPF अकाउंट को इनऑपरेटिव (इनएक्टिव) होने से बचाएं और समय रहते पैसा निकाल लें। ऐसा नहीं करने पर आपको ब्याज के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
क्यों इनऑपरेटिव होते हैं अकाउंट्स
EPFO के नियमों के मुताबिक, जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है, या उसके EPF अकाउंट में नया कॉन्ट्रिब्यूशन आना बंद हो जाता है तो बैलेंस पर ब्याज तब तक ही मिलता है, जब तक अकाउंट एक्टिव हो। अगर अकाउंट में लंबे समय तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो उसे इनऑपरेटिव कैटेगरी में डाल दिया जाता है।
इस पोस्ट में EPFO ने रिटायरमेंट से जुड़े दो अहम नियम बताए हैं...
55 साल की उम्र से पहले रिटायर होने पर
अगर आप 55 साल से पहले रिटायर होते हैं, तो 58 साल की उम्र पूरी होने से पहले अपना EPF का पैसा निकाल लें। 58 साल के बाद आपके अकाउंट पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।
55 साल या उसके बाद रिटायर होने पर
अगर आप 55 साल की उम्र में या उसके बाद रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट की तारीख से 3 साल के अंदर अपना EPF का पूरा पैसा निकाल लें। अगर ऐसा नहीं किया, तो 3 साल बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा और ब्याज का नुकसान हो सकता है।
EPFO ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर एडवाइजरी पोस्ट शेयर की...

रिटायरमेंट सेविंग्स सुरक्षित रखने के 5 आसान टिप्स
EPFO ने मेंबर्स से कहा है कि अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स सुरक्षित रखने के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखें:
UAN से रेगुलर ट्रैकिंग- अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN की मदद से समय-समय पर EPF बैलेंस और अकाउंट का स्टेटस देखते रहें।
KYC अपडेट रखें- बैंक अकाउंट, आधार, PAN और बाकी जरूरी KYC डिटेल्स हमेशा अपडेट रखें, ताकि पैसा निकालते समय कोई परेशानी न हो।
जॉब बदलने पर EPF ट्रांसफर करें- नई कंपनी जॉइन करते ही अपना पुराना EPF बैलेंस नए अकाउंट में ट्रांसफर कर लें।
समय पर विड्रॉल- रिटायरमेंट के बाद तय समय सीमा के अंदर अपना EPF का पैसा निकाल लें, ताकि ब्याज का नुकसान न हो।
EPFO के अपडेट्स- EPFO की नई एडवाइजरी, नियम और अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।

