केंद्र का फैसला : घटाई जाएंगी कोरोना के उपचार वाले चिकित्सा उपकरणों की कीमतें

कोरोना के उपचार के दौरान इस्तेमाल होने वाले कई चिकित्सा उपकरणों की कीमतें घटाई जाएंगी क्योंकि, केंद्र सरकार ने अब आम लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला कर लिया है।
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राज एक्सप्रेस। जब से देश में कोरोना ने एंट्री ली है, देश में ईएसआई चीजों की कीमतें भी इस कदर बढ़ गईं थीं, जिनको पहले कोई पूछता तक नहीं था। चाहे वो मास्क हो या सैनिटाइज़र। इसी के साथ कई कई ऐसे चिकित्सा उपकरणों की कीमतें भी बढ़ गईं हैं। जिनका इतेमाल अब कोरोना के देश में प्रवेश के बाद से घर-घर में होने लगा है। अब इनकी कीमतें घटाई जाएंगी क्योंकि, केंद्र सरकार ने अब आम लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला कर लिया है।

केंद्र सरकार का फैसला :

दरअसल, देश में पहले ही काफी महंगाई बढ़ चुकी है। इसी बीच कोरोना की बीमारी के दौरान इस्तेमाल होने वाले कई चिकित्सा उपकरणों की कीमतों ने लोगों को और ज्यादा परेशान किया हुआ था। इन परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि, 'ऑक्सीमीटर और डिजिटल थर्मामीटर समेत अन्य पांच महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों पर व्यापार मार्जिन 70% कर दिया गया है।' वर्तमान समय में इन उपकरणों पर 3-709% तक मार्जिन लगाया जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि, सरकार ने द्वारा इन चिकित्सा उपकरणों पर व्यापार मार्जिन कैप लागू कर दिया है। सरकार के ऐसा करने से कोरोना के उपचार और रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाले इन उपकरणों की कीमतों में कमी दर्ज होगी।

NPPA ने किया असाधारण शक्तियों का प्रयोग :

बताते चलें, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने पांच चिकित्सा उपकरणों के तहत ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी जांच मशीन, नेबुलाइजर और डिजिटल थर्मामीटर के व्यापार मार्जिन पर कैप लगाने के लिए DPCO यानी औषधि कीमत नियंत्रण आदेश 2013 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया है। इस मामले में प्राधिकरण ने ट्विटर द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी कि, ‘‘एनपीपीए ने ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लडप्रेशर जांच मशीन, नेबुलाइजर और डिजिटल थर्मामीटर के मामले में व्यापार मार्जिन को युक्तिसंगत बनाने के लिए कदम उठाया है। वितरकों के स्तर पर मार्जिन 70 प्रतिशत नियत किया गया है।’’

कब से लागू होंगी नई कीमतें :

NPPA द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन चिकित्सा उपकरणों की संशोधित की गई नई कीमतें 20 जुलाई से लागू कर दी जाएंगी। NPPA ने अपने आदेश में कहा कि, 'कोविड महामारी के दौरान चिकित्सा उपकरणों को सस्ता बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।'

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