दिल्ली हाई कोर्ट के फ्लाइट में यात्रा करने वालों के लिए सख्त आदेश

भले ही भारत में कोरोना की रफ़्तार धीमी पड़ गई हो, लेकिन कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना फिर भी जरूरी है। इस बात के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्लाइट में यात्रा करने वालों के लिए सख्त आदेश जारी किए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्लाइट में यात्रा करने वालों के लिए दिए सख्त आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्लाइट में यात्रा करने वालों के लिए दिए सख्त आदेशSyed Dabeer Hussain - RE
Published on
Updated on
2 min read

दिल्ली, भारत। अब दो साल से ज्यादा समय हो चला है और पूरी दुनिया में कोरोना का कहर अब भी जारी है। इसी बीच कई देशों ने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को नहीं रोक सके हैं। इससे बचने का मुख्य उपाय यह है कि, 'दो गज दूरी मास्क है जरूरी', लेकिन फिर भी आज मार्केट और यातायात के साधनों में लोग बिना मास्क के बेखौफ घूमते नजर आ रहे है। भले ही भारत में कोरोना की रफ़्तार धीमी पड़ गई हो, लेकिन 'मास्क पहनना' फिर भी जरूरी है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्लाइट में यात्रा करने वालों के लिए सख्त आदेश जारी किए है।

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश :

दरअसल, आपने कई लोगों को देखा होगा जो सही से मास्क नहीं पहनते या उनका मास्क या तो नाम के लिए गले में रहता है या नाक मास्क के बाहर झांकती रहती है। ऐसे में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब दिल्ली हाई कोर्ट ने हवाई अड्डों और विमान में यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। यदि कोई विमान में बिना मास्क के पाया गया तो उसे जबरन विमान के बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में उसे कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है।

क्या हैं नए आदेश :

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया है कि, 'DGCA को हवाई अड्डों और उड़ानों में विमानन कर्मचारियों आदि को मास्क और हाथ की स्वच्छता के मानदंडों का पालन करना चाहिए। यदि कोई यात्री उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करने के लिए अलग-अलग बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए और जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उन्हें नो-फ्लाई सूची में रखा जाना चाहिए।'

पीठ ने सुनाया फैसला :

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, 'हवाई अड्डों और विमानों में मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उल्लंघन करने वालों को जबरदस्ती हटाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान DGCA के वकील ने अदालत को बताया कि भोजन के दौरान ही मास्क हटाने में छूट दी गई है।'

स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना :

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि, 'कुल संक्रमणों का 0.05% सक्रिय मामले हैं। रिकवरी रेट 98.74% दर्ज किया गया है। दैनिक संक्रमण दर 0.84% है। साप्ताहिक संक्रमण दर 0.67% है। मृत्यु दर 1.22% दर्ज की गई है। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में वैक्सीन की 193.70 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं।'

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com