मद्रास HC का फैसला : 1 सितंबर से नई गाड़ियों की खरीद पर लागू होंगे ये नियम
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मद्रास HC का फैसला : 1 सितंबर से नई गाड़ियों की खरीद पर लागू होंगे ये नियम

बिना देर किए जान लीजिए नए नियम। जो, 1 सितंबर से फोर व्हीलर या टू-व्हीलर के लिए लागू होने वाले है। बता दें, यह नियम मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद सभी नई गाड़ियों की खरीद पर लागू किए जाएंगे।
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New Insurance Policy : यदि आप कोई नई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे रहे हैं और आपको कुछ ही दिन में लागू होने वाले नए नियम की जानकारी नहीं है तो बिना देर किए गाड़ी खरीद लीजिए साथ ही नए नियम भी जान लीजिए। जो, 1 सितंबर से फोर व्हीलर या टू-व्हीलर के लिए लागू होने वाले है। बता दें, यह नियम मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद सभी नई गाड़ियों की खरीद पर लागू किए जाएंगे।

नई गाड़ियों की खरीद पर लागू होंगे नए नियम :

दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट द्वारा फोर व्हीलर और टू-व्हीलर को लेकर लिए गए नए फैसले के तहत ग्राहकों को वाहन खरीद के साथ डाउन पेमेंट के रूप में ज्यादा रकम देनी पड़ सकती है और यह नियम 1 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। इस नियम के तहत एक सितंबर के बाद किसी भी नए वाहन पर वाहन चालक, यात्रियों और वाहन मालिक को कवर के अलावा, हर पांच साल की अवधि के लिए बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है।

मद्रास हाई कोर्ट का फैसला :

मद्रास हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि, 'एक सितंबर के बाद जब भी कोई नया वाहन बेचा जाता है, तो वाहन चालक, यात्रियों और वाहन मालिक को कवर करने के अलावा, हर पांच साल की अवधि के लिए बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए।' सरल शब्दों में समझे तो, इंश्योरेंस वाहन चालक, सवार यात्रियों और वाहन मालिक को कवर करने के बाद अलग से 5 साल के लिए जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद की अवधि में वाहन मालिक को वाहन चालक, यात्रियों, थर्ड पार्टी और खुद के लिए भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि अभी 5 साल से आगे बंपर टू बंपर बीमा पॉलिसी बढ़ाने का प्रावधान नहीं है।

जस्टिस का कहना :

इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाते हुए जस्टिस एस वैद्यनाथन ने कहा कि, 'ऐसा करने से वाहन के मालिक पर गैर जरूरी बोझ नहीं पड़ेगा। यह फैसला न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अवलपुनदुरई द्वारा दायर की गई एक याचिका पर दिया गया है।' बताते चलें, मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले से नई गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी। क्योंकि कार खरीद पर अब आपको डाउन पेमेंट के रूप में 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये ज्यादा देने पड़ सकते हैं। बताते चलें, कोर्ट के इस फैसले में गाड़ी में बैठने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी 5 साल तक जरूरी है।

क्या है बंपर टू बंपर इंश्योरेंस ?

जानकारी के लिए बता दें कि, बंपर टू बंपर इंश्योरेंस एक अनिवार्य इंश्योरेंस होता है। इसके तहत गाड़ी को पूरा कवरेज मिलता है। इस पॉलिसी के तहत डेप्रिसिएशन कितना भी हो कवरेज आपको पूरा मिलता है सीधा मतलब यह है कि, जब भी कोई ग्राहक गाड़ी के लिए क्लेम करता है तो इंश्योरेंस कंपनी डेप्रिसिएशन की कटौती किए बिना उसे पूरा भुगतान करेगी। इसके तहत एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के पार्ट्स बदलना भी शामिल है।

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