हाइलाइट्स :
एक समय अनिल अंबानी का नाम दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार था
लंदन की कोर्ट के वकीलों ने अनिल अंबानी के दिवालिया होने का दावा किया
लंदन की कोर्ट ने अनिल अंबानी के कंगाल होने की बात को खारिज किया
चाइना के 3 बैंकों ने भी अनिल अंबानी के खिलाफ अर्जी दी
राज एक्सप्रेस। एक समय था जब अनिल अंबानी का नाम दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में गिना जाता था, कहावत है न "समय कभी एक सा नहीं रहता"। ऐसा ही कुछ रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के साथ हुआ है। दरअसल लन्दन की कोर्ट के वकीलों ने अनिल अंबानी के दिवालिया होने का दावा किया है। इतना ही नहीं चाइना के 3 बैंकों ने भी अनिल अंबानी के खिलाफ अर्जी दी है। हालांकि, ब्रिटेन की कोर्ट ने अनिल अंबानी के पास बिलकुल पैसा न होने की बात को खारिज करते हुए उन्हें 715 करोड़ रुपये (100 मिलियन डॉलर) जमा करने के आदेश दिए हैं। अब अनिल अंबानी की कंपनी इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी।
इन बैंकों ने दी अर्जी :
चीन के तीन बैंकों ने अर्जी दी है। इस अर्जी से यह बात सामने आई है कि, इन बैंकों ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) को अनिल अंबानी की निजी गारंटी पर साल 2012 में 6475 करोड़ रुपये ( 925 मिलियन डॉलर) का कर्ज दिया था जो बैंकों को अभी तक वापस नहीं मिला है। इन बैंकों में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ़ चाइना लिमिटेड (Industrial and Commercial Bank of China Limited), चाइना डेवलेपमेंट बैंक (China Development Bank) और एक्जिम बैंक ऑफ़ चाइना (Exim Bank of China) शामिल हैं।
बैंकों ने वकीलों का दावा किया ख़ारिज :
इन तीनों बैंकों ने अनिल अंबानी को निर्धारित समय के लिए छूट दी थी और शेष लगभग 4,690 करोड़ राशि शर्त के अनुसार (680 मिलियन डॉलर) की रकम कोर्ट में जमा करवाने के निर्देश दिए। इस मामले में जज डेविड वाक्समैन ने अनिल अंबानी को छह सप्ताह के अंदर यह रकम जमा करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं जज ने अनिल अंबानी के वकीलों के सभी दावे भी ख़ारिज कर दिए हैं। उनके वकीलों का दावा था कि, अनिल अंबानी की भारत में शुद्ध संपत्ति बिलकुल खत्म हो गई है और परिवार भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है और अनिल अंबानी की नेटवर्थ 2012 से लगतार नीचे गिर रही है।
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