राज एक्सप्रेस। पिछले कुछ समय में सरकार द्वारा नुकसान उठा रहे कई बैंको को मोराटोरियम में डाला जा चुका है। वहीं, Yes Bank और PMC जैसे कई बैंकों ने बाद अब अगला नंबर काफी समय से नुकसान का सामना कर रहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक 'लक्ष्मी विलास बैंक' (Laxmi Vilas Bank) का आ गया है। जी हां, सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक को मोराटोरियम में डालते हुए बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। सरकार द्वारा बैंक पर यह पाबंदियां 16 दिसंबर तक के लिए लगाई गई हैं।
सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर लगाई पाबंदियां :
दरअसल, जब भी कोई बैंक काफी समय से नुकसान का सामना कर रहा होता है तो, सरकार उस बैंक को मोराटोरियम में डाल देती हैं। कई बैंको के बाद अब प्राइवेट सेक्टर नुकसान उठा रहे लक्ष्मी विलास बैंक को सरकार ने मोराटोरियम की गाज जीएडी है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के तहत बैंक का कोई भी अकाउंट होल्डर इस एक महीने (17 नवंबर से 16 दिसंबर तक) में मात्र 25 हजार रुपए तक ही निकल सकेंगे। यदि कोई भी अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से 16 दिसंबर तक 25 हजार रुपए से अधिक राशि निकालना चाहेगा तो, वह ऐसा नहीं कर सकेगा। इस बारे में जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है।
बैंक पर लगी BR एक्ट की धारा :
बता दें, भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने लक्ष्मी विलास बैंक पर BR एक्ट की धारा 45 के तहत आवेदन के आधार पर मोराटोरियम लगाया गया है। नियमो के आधार पर जब तक यह मोराटोरियम लागू रहेगा तब तक बैंक डिपॉज़िटर को इस एक महीने में` 25 हजार रुपए से अधिक का पेमेंट नहीं कर सकता है। यदि किसी ग्राहक को इससे ज्यादा रकम निकालनी होगी तो, उसे पहले रिजर्व बैंक द्वारा लिखित में आदेश लेना होगा।
इन मामलों में निकाल सकेंगे 25 हजार से ज्यादा रकम :
बताते चलें, सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक के कुछ डिपॉज़िटर को छूट दी है यानि कि, किसी डिपॉज़िटर को इलाज, उच्च शिक्षा की फीस, शादी जैसे कामों के लिए यदि 25 हजार रुपए से अधिक निकालने की जरूरत होगी तो, वह निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें भी इसके लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि, लक्ष्मी विलास बैंक साल 2019 की शुरुआत से ही काफी नुकसान का सामना कर रहा है। बैंक की मुश्किलें रिजर्व बैंक के इंडिया बुल्स हाउजिंग फाइनेंस के साथ मर्जर के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद से बढ़ी थीं।
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