आयकर कानून के तहत मृत व्यक्ति का ITR दाखिल करना भी है जरूरी

क्या अपने कभी किसी मरे हुए व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की बात सुनी है। आपको ये सुन कर ही हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह सही है, क्योंकि आयकर विभाग ने इस बारे में जानकारी दी।
ITR filing of dead person is necessary
ITR filing of dead person is necessarySyed Dabeer Hussain - RE
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राज एक्सप्रेस। आपमें से जिनके पास भी पैन नंबर होगा वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते होंगे। क्या अपने कभी किसी मरे हुए व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की बात सुनी है। आपको ये सुन कर ही हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह सही है, क्योंकि आयकर विभाग ने इस बारे में जानकारी देते हुए मरे हुए व्यक्ति के वारिस द्वारा ITR जमा करने की बात बताई।

मरे हुए व्यक्ति का ITR :

दरअसल, आमतौर पर ऐसा होता है कि, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा नहीं किया जाता है, लेकिन आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक यह कानूनन गलत है। आयकर विभाग के नियम कहते हैं कि, 'आयकर कानून-1961 की धारा 159 के तहत अगर कोई व्यक्ति दुनिया में न रहे तो उसके कानूनी वारिस को ITR दाखिल करना पड़ता है। ये नियम हर उस व्यक्ति पर लागू होता है, जिसकी कमाई संबंधित वित्त वर्ष में टैक्स के दायरे में आती है। चाहे उसकी मौत ही क्यों न हो गई हो।'

कराना होगा पंजीकरण :

नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर वारिस है तो, उसे सबसे पहले आयकर विभाग से संपर्क कर खुद को मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में पंजीकृत कराना होगा। इसके बाद ही उसकी ओर से ITR दाखिल करने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद मृत व्यक्ति का ITR जमा करने के बाद आयकर विभाग स्थायी रूप से उसका अकाउंट बंद कर देता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति का पैन नंबर भी रद्द कर दिया जाता है।

आय की गणना :

बताते चलें, आयकर विभाग के मुताबिक, वित्त वर्ष के शुरू होने से लेकर व्यक्ति की मौत तक उसके द्वारा कमाई गई आय को मृतक की आय ही माना जाता है। और उसके ITR की गणना उसी के आधार पर होती है। यदि मौत से पहले विभाग की ओर से कोई नोटिस जारी होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी वारिस की ही होगी। ITR दाखिल करने के बाद रिफंड मृत करदाता के खाते में आएगा। जिसे प्राप्त करने का हक कानूनी वारिस को होता है। वह बैंकिंग प्रोसेस के आधार पर उसे प्राप्त कर सकता है।

इन दस्तावेज की जरूरत :

बैंक स्टेटमेंटट, निवेश के कागजात साथ ही अन्य जरूरी कागजात। बता दें, कानूनी वरिस के रूप में मृत करदाता का रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग के पास रजिस्टर करना होगा। जिसके लिए यह दस्तावेज की जरूरत होगी।

  • मृत्यु प्रमाणपत्र

  • मृत करदाता का पैन कार्ड

  • कानूनी वारिस का सेल्फ प्रमाणित पैन कार्ड

  • प्रमाणपत्र की कॉपी

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