ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द यहां से जानकारी लें और कर दें फाइल

यदि आपने अभी तक वित्त वर्ष 2021-2022 का ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द कर लें, आपके पास कुछ ही दिन बाकी है। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। यहां से जानकारी लेकर अपना ITR फाइल कर दें।
अगर मासिक रिटर्न फाइल नहीं की तो नहीं मिलेगा सेल्स रिटर्न भरने का मौका
अगर मासिक रिटर्न फाइल नहीं की तो नहीं मिलेगा सेल्स रिटर्न भरने का मौकाSyed Dabeer Hussain - RE
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राज एक्सप्रेस। पिछले साल के शुरुआती महीनों में देश में कोरोना के चलते बने हालातों के कारण बड़े से बड़े कारोबारी तक को नुकसान उठाना पड़ा है। तब हुए नुकसान से कुछ लोग अब तक जूझ रहे हैं। इसी नुकसान के चलते यदि आपने अभी तक वित्त वर्ष 2021-22 का अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो जल्द कर लें, आपके पास कुछ दिनों का समय अब भी बाकी है। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। तो, अब बिना देर करे जल्द ही यहां से जानकारी लेकर अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दें।

जल्द फाइल करें ITR :

दरअसल, वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख पास आ रही है। यदि आपका भी ITR फाइल होना बाकी है तो, जल्द ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। साथ ही यह जान लेना भी बहुत जरूरी है कि, ITR फाइलिंग के कुछ नियमों (ITR Filing Rules) में बदलाव किया है। जिसकी जानकारी रखते हुए ही आप ITR फाइल करें।

ITR फाइल करने के लिए फॉलो करें यह स्टेप्स :

  • स्टेप : 1 Income Tax की वेबसाइट पर विजिट करें

  • स्टेप : 2 क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें

  • स्टेप : 3 लॉगिन ना होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन करें

  • स्टेप : 4 ई-फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पर 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें

  • स्टेप : 5 अपनी निजी मांगी हुई जानकारी दें और ITR रिटर्न दाखिल करने का कारण दें।

  • स्टेप : 6 वित्त वर्ष पर टिक करें

  • स्टेप : 7 सभी जानकारियां चेक करके सबमिट करें' पर क्लिक करें

  • स्टेप : 8 अब ITR अपलोड हो जाएगा और आपके पास OTP आएगा, जिसे सबमिट करें

  • स्टेप : 9 अब आपको ITR फाइल का मैसेज मिल जाएगा।

ITR फाइल करने के फायदे :

  • बैंक और लोन देने वाली कंपनियों द्वारा ITR रिसिप्ट को सबसे विश्वसनीय मानने के कारण आपको लोन लेने में दिक्कत नहीं होगी।

  • यदि आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, तो भी TDS कट जाता है। इन हालातों में ITR फाइल करने से आपको रिफंड मिलता है।

  • वीजा देते समय ITR रसीद को आपकी आय का प्रमाण मन जाता हैं। इनके होने से वीजा मिलने में आसानी होती है।

  • इनकम और एड्रेस प्रूफ के लिए आप ITR की कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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